सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, राज्यों से जवाब मांगा

सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ-साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला,जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमे कहा गया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत आरक्षण के हकदार है
Transgender persons and Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिक्षा और रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा [सुबी केवी बनाम भारत संघ और अन्य]।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ-साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता) के तहत आरक्षण के हकदार हैं।

केरल के एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति सुबी केसी द्वारा दायर याचिका ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) की एक रिपोर्ट पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया।

इस रिपोर्ट ने संकेत दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण और रोजगार कौशल कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप इस हाशिए पर रहने वाले समूह के लिए रोजगार के अवसरों की भारी कमी हुई है।

याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विभिन्न अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन यह शिक्षा या रोजगार में आरक्षण की पेशकश नहीं करता है।

इसके अलावा, याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के अनुरोध के अनुसार सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण लागू करने के लिए उच्च न्यायालयों में कई रिट याचिकाएँ दायर की गई हैं। हालाँकि, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ऐसे आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

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Supreme Court seeks response from Central government, States on plea seeking reservation for Transgender persons

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