सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की याचिका खारिज की

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर आपत्ति जताई।
Haryana and Supreme Court
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सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को हरियाणा में नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर आपत्ति जताई।

न्यायालय ने कहा, "ये किस तरह की याचिकाएं हैं? इन्हें ध्यान में रखकर खारिज कर दिया गया।"

न्यायालय ने इससे पहले याचिका पर आपत्ति जताई थी और याचिकाकर्ताओं को चेतावनी दी थी, जब सुबह मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया गया था।

कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले वकील ने पीठ से समारोह पर तत्काल रोक लगाने पर विचार करने का आग्रह किया।

पीठ ने चेतावनी दी थी, "आप चाहते हैं कि हम एक निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण को रोकें? हम आपको सतर्क कर रहे हैं। हम जुर्माना लगाएंगे।"

फिर भी इसने वकील को न्यायालय के विचार के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रसारित करने की अनुमति दी।

न्यायालय ने कहा था, "कागजात प्रसारित करें। हम देखेंगे।"

इसके बाद इसने याचिका को शाम को सूचीबद्ध किया और इसे खारिज कर दिया।

CJI DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala,, Justice Manoj Misra
CJI DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala,, Justice Manoj Misra

याचिका में चुनावी अनियमितताओं के दावों के बीच शपथ ग्रहण प्रक्रिया को रोकने के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी।

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Supreme Court junks plea to halt swearing-in of Haryana cabinet

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