सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख प्रशासन को LAHDC चुनावो को नए सिरे से अधिसूचित करने का आदेश दिया

न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ लद्दाख प्रशासन की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें अधिकारियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को हल चिह्न के आवंटन को अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया था।
NC, Ladakh
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी) के लिए चल रही चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर दिया और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन को सात दिनों के भीतर चुनाव के लिए नई अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया। [केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य]

जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) चुनाव के लिए हल चिन्ह का उपयोग करने की हकदार है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "संबंधित पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। एलएएचडीसी के लिए सात दिनों के भीतर एक नई अधिसूचना जारी की जाएगी। आर1 (नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी) को विशेष रूप से हल चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है। अपील खारिज की जाती है।"

कोर्ट ने लद्दाख अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर इन निर्देशों का पालन करने को कहा है।

न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के 9 अगस्त के आदेश के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) लद्दाख द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय ने लद्दाख प्रशासन को LAHDC चुनावों के उद्देश्य से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को 'हल' चिन्ह के आवंटन को अधिसूचित करने का आदेश दिया था।

नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने दावा किया था कि अधिकारी लद्दाख में एलएएचडीसी चुनावों के लिए हल प्रतीक के आवंटन को अधिसूचित नहीं कर रहे थे, भले ही यह प्रतीक पहले पार्टी के पक्ष में आरक्षित था।

भारत के उप सॉलिसिटर जनरल (डीएसजीआई) टीएम शम्सी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल नहीं है। उन्होंने तर्क दिया था कि पार्टी के पक्ष में हल चिन्ह का आरक्षण केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के संबंध में था।

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस मामले में फिर से अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति दी, ताकि LAHDC चुनावों के उद्देश्य से उसके पक्ष में हल प्रतीक के आवंटन को अधिसूचित किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, लद्दाख प्रशासन की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने सरकार के रुख को दोहराया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है जो इस प्रतीक के आवंटन के लिए स्वचालित रूप से पात्र हो।

हालाँकि, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लद्दाख प्रशासन को आड़े हाथों लिया।

इससे पहले की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को अंतरिम रूप से अवमानना कार्यवाही आगे बढ़ाने की भी छूट दी थी।

उस समय न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने टिप्पणी की थी,

"अगर जरूरत पड़ी तो हम घड़ी की सूई पीछे कर देंगे। आप इसका अनुपालन कैसे नहीं कर सकते?"

न्यायमूर्ति नाथ ने कहा था कि इस मामले में प्रशासन का आचरण अनुचित था।

आज अपील का निपटारा करते हुए, बेंच ने कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना कार्यवाही का "वर्तमान निर्णय पर विचार करते हुए कानून के अनुसार निपटारा किया जा सकता है।"

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Supreme Court orders Ladakh administration to notify LAHDC polls afresh; allots plough symbol to National Conference

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