"मोबाइल से फोटो लिया..." सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं में फोटो ठीक से दाखिल न करने पर वकील को फटकार लगाई

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने चेतावनी देते हुए कहा, "एक दिन मैं बार के सदस्यों के खिलाफ अत्यंत कठोर आदेश पारित करने जा रहा हूं।"
Supreme Court, Case Files
Supreme Court, Case Files
Published on
2 min read

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक वकील पर आपत्ति जताई जो मोबाइल फोन से खींची गई 'भ्रामक' तस्वीरों पर भरोसा करते हैं और उन्हें अपनी दलीलों में जोड़ते हैं [ट्रस्टी ए/एम कन्नन टेम्पल बनाम सी कार्तिकेयन एवं अन्य]।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने चेतावनी दी कि वह एक दिन बार के ऐसे सदस्यों के खिलाफ सख्त आदेश पारित करेगी।

न्यायालय ने भूमि अतिक्रमण मामले में प्रस्तुत याचिकाओं में संलग्न कुछ तस्वीरों पर गौर करने के बाद यह टिप्पणी की

न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की, "मोबाइल से फोटो लिया और अनुलग्नक में लगा दिया। एक दिन मैं बार के सदस्यों के खिलाफ अत्यंत कठोर आदेश पारित करने जा रहा हूं। इस न्यायालय के समक्ष दायर सभी भ्रामक तस्वीरें। उच्च न्यायालयों में ऐसा नहीं होता है।"

उन्होंने संकेत दिया कि ऐसे कामों में दोषी पाए जाने वाले अधिवक्ताओं के लाइसेंस जब्त कर लिए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमें कुछ करना होगा। यदि बार के सदस्य ऐसा करते रहे तो हमें उनका लाइसेंस रद्द करना पड़ेगा।"

Justice Surya Kant and Justice Ujjal Bhuyan
Justice Surya Kant and Justice Ujjal Bhuyan

पीठ 12 जनवरी के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी।

इस मामले में, उच्च न्यायालय ने सी कार्तिकेयन नामक व्यक्ति की याचिका का निपटारा कर दिया था, जिसने चेन्नई में ए/एम कन्नन मंदिर द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी।

उच्च न्यायालय ने चेन्नई निगम के इस आश्वासन को दर्ज करने के बाद मामले का निपटारा कर दिया कि (मंदिर द्वारा कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए) आवश्यक कार्रवाई चार सप्ताह के भीतर की जाएगी।

मंदिर ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने आज अपील को खारिज कर दिया।

 और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


"Mobile se photo liya..." Supreme Court lambasts advocate for not filing photos properly in pleadings

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com