सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने नवरात्रि उत्सव के दौरान कैंटीन मेनू पर प्रतिबंध का विरोध किया

नवरात्रि मेनू में मांसाहारी वस्तुएं तथा प्याज, लहसुन, दालें और अनाज से बना भोजन शामिल नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट कैंटीन के उस निर्णय पर चिंता जताई है, जिसमें नौ दिवसीय नवरात्रि उत्सव के दौरान अपने मेनू को केवल नवरात्रि के भोजन तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है।

नवरात्रि के मेनू में मांसाहारी व्यंजन और प्याज, लहसुन, दालें और अनाज से बना या उसमें मिला हुआ भोजन शामिल नहीं है।

अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) के अध्यक्षों को पत्र लिखकर इस निर्णय को पलटने की मांग की है, जिसे वे अभूतपूर्व और भविष्य के लिए संभावित रूप से समस्याग्रस्त मानते हैं।

पत्र में कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार नवरात्रि का त्योहार मनाते आ रहे हैं। वे बिना किसी परेशानी के 9 दिनों के लिए घर से ही अपना विशेष भोजन लाते हैं। इस साल पहली बार सुप्रीम कोर्ट कैंटीन ने घोषणा की है कि वह केवल नवरात्रि का भोजन ही परोसेगी। यह न केवल अभूतपूर्व है बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत ही गलत मिसाल भी स्थापित करेगा।"

अपने पत्र में वकीलों ने कहा है कि वे अपने सहकर्मियों द्वारा नवरात्रि के पालन का सम्मान करते हैं, लेकिन इसे उन लोगों पर नहीं थोपा जाना चाहिए जो दैनिक भोजन के लिए कैंटीन पर निर्भर हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यह कदम भारत की बहुलवादी परंपराओं के विपरीत है, उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरह के प्रतिबंधों की अनुमति देने से भविष्य में और अधिक प्रतिबंध लगाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

इसलिए, वकीलों ने एससीबीए और एससीएओआरए से हस्तक्षेप करने और कैंटीन से अनुरोध करने का आग्रह किया है कि वह अपना सामान्य मेनू बहाल करे, तथा त्योहार मनाने वालों के लिए विकल्प के रूप में नवरात्र मेनू की पेशकश जारी रखे।

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Supreme Court lawyers protest restriction of canteen menu during Navratri festival

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