सुप्रीम कोर्ट ने निष्कासन के खिलाफ महुआ मोइत्रा की याचिका पर लोकसभा सचिवालय से जवाब मांगा; अभी तक कोई अंतरिम राहत नहीं

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हालांकि मोइत्रा को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया जो निष्कासन से पहले पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थीं।
Mahua Moitra and Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) की नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर बुधवार को लोकसभा सचिवालय से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हालांकि मोइत्रा को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया जो निष्कासन से पहले पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थीं।

पीठ ने कहा, ''मुझे अंतरिम राहत पर बहस करने दीजिए। मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'मुझे कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

न्यायालय ने अंतरिम राहत की याचिका पर औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन कहा कि लोकसभा सचिवालय के जवाब की जांच के बाद इस पर विचार किया जाएगा।

अदालत ने सिंघवी के इस अनुरोध को भी ठुकरा दिया कि मामले को फरवरी में सूचीबद्ध किया जाए।

8 दिसंबर, 2023 को, लोकसभा ने मोइत्रा को संसद सदस्य (एमपी) के रूप में अयोग्य घोषित करने के लिए एक आचार समिति की सिफारिश के मद्देनजर संसद से निष्कासित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था।

आचार समिति की सिफारिश और रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्रई की शिकायत के बाद आई है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने संसद में कुछ सवाल पूछने के बदले नकद स्वीकार किया था।

मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने प्रतिद्वंद्वी कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अडानी समूह की कंपनियों के संबंध में संसद में कई सवाल पूछे। मोइत्रा पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने हीरानंदानी के साथ अपने लोकसभा लॉग-इन क्रेडेंशियल साझा किए थे।

तृणमूल नेता को आचार समिति ने दोषी पाया था और कहा था कि मोइत्रा की चूक के लिए 'कड़ी सजा' की जरूरत है।

शीर्ष अदालत में आज सुनवाई के दौरान मोइत्रा की ओर से पेश सिंघवी ने दलील दी कि मोइत्रा को केवल इस आधार पर निष्कासित किया गया कि उन्होंने हीरानंदानी के साथ अपने लोकसभा पोर्टल का लॉगिन पासवर्ड साझा किया था और रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच नहीं की गई थी।

मोइत्रा ने अलग कार्यवाही में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर उस नोटिस को चुनौती दी है जिसमें उन्हें सात जनवरी तक राष्ट्रीय राजधानी में आवंटित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है।

उच्च न्यायालय ने दुबे और पूर्व निजी मित्र और वकील जय अनंत देहाद्रई के खिलाफ उनके द्वारा दायर मानहानि के मामले में अंतरिम राहत के पहलू पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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Supreme Court seeks Lok Sabha Secretariat's response to Mahua Moitra plea against expulsion; no interim relief yet

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