सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) को दिल्ली में राउज़ एवेन्यू कोर्ट की जमीन पर स्थित अपना कार्यालय खाली करने के लिए और समय दे दिया [मलिक मज़हर सुल्तान बनाम भारत संघ]।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने आप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा न्यायालय से और समय मांगे जाने के बाद समयसीमा बढ़ा दी।
मार्च में शीर्ष अदालत ने आप को जमीन खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया था, क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव होने वाले थे।
आज, इसने "आवेदक (आप) द्वारा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के समक्ष एक सप्ताह के भीतर दिए जाने वाले वचन पर समय बढ़ा दिया कि वे 10 अगस्त, 2024 तक खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंप देंगे"।
न्यायालय ने कहा, "विचाराधीन परिसर को 15 जून, 2024 तक खाली करना था। यह परिसर 2020 में ही दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया जा चुका है। उच्च न्यायालय का विस्तार अटका हुआ है और लागत विस्तार भी एक कारक है। यह आवेदन 10 अगस्त, 2024 तक समय विस्तार के लिए है। तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और अंतिम अवसर के रूप में, हम समय को 10 अगस्त तक बढ़ाते हैं।"
उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता के परमेश्वर ने पहले प्रस्तुत किया कि भूमि सौंपने में देरी ने उच्च न्यायालय की अवसंरचना विस्तार योजनाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है।
परमेश्वर ने कहा, "90 न्यायालय कक्षों की कमी है और उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक भूमि का उपयोग नहीं किया गया है। हम बहुत बुरे हालात में हैं और अब हमें परिसर किराए पर लेना पड़ सकता है। वे मध्य दिल्ली में कुछ जगह चाहते हैं और उन्हें कहीं और जमीन मिल रही है।"
मार्च में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने माना था कि आप 2015 से अवैध रूप से परिसर पर कब्जा कर रही है, क्योंकि यह भूमि मूल रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित की गई थी।
हालांकि, चुनावों को देखते हुए, न्यायालय ने आप को परिसर खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया था।
न्यायालय ने आप को नई भूमि के आवंटन के लिए भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) को स्थानांतरित करने की भी अनुमति दी थी, साथ ही एल एंड डीओ को चार सप्ताह के भीतर आप को अपना निर्णय बताने के लिए कहा था।
इसी से संबंधित एक नोट पर, उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार को आप के लिए एक अस्थायी कार्यालय स्थान प्रदान करने पर शीघ्र निर्णय लेने का आदेश दिया ताकि पार्टी अपना संचालन कर सके।
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