सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के आप विधायक जसवंत सिंह को (अभी के लिए) अंतरिम जमानत देने से किया इनकार; ईडी से मांगा जवाब

न्यायालय ने सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका तथा लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत के उनके आवेदन पर केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है।
Jaswant Singh, ED and Supreme Court
Jaswant Singh, ED and Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्र सरकार का पक्ष सुने बिना पंजाब के विधायक जसवंत सिंह को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। [जसवंत सिंह बनाम भारत संघ और अन्य]

सिंह ने मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के उद्देश्य से जेल से अंतरिम रिहाई की मांग की है।

हालांकि, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अवकाश पीठ ने एकपक्षीय आदेश (दूसरे पक्ष को सुने बिना आदेश) के माध्यम से कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

इसने सिंह की केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत के लिए उनके आवेदन पर केंद्र सरकार और ईडी से जवाब मांगा।

ये जवाब एक सप्ताह के भीतर दाखिल किए जाने हैं।

Justice Sanjay Karol and Justice Aravind Kumar
Justice Sanjay Karol and Justice Aravind Kumar

द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, सिंह ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में छह महीने से अधिक समय से जेल में हैं।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 24 मई को उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में तत्काल अपील दायर की।

सिंह, जो मलेरकोटला में अमरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि हैं, पर अपनी कंपनी को दिए गए ऋणों का दुरुपयोग करके बैंकों से 40 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, वह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 का उल्लंघन है।

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Supreme Court denies (for now) interim bail to AAP Punjab MLA Jaswant Singh; seeks ED reply

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