सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपियों में से एक मोहन नायक को जमानत देने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करने वाली याचिका पर कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा। [कविता लंकेश बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य]।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 12 जनवरी को राज्य सरकार और नायक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा था।
पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की 2017 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
7 दिसंबर, 2023 को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मामले के एक आरोपी मोहन नायक को जमानत दे दी।
इस फैसले को गौरी लंकेश की बहन कविता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
नायक इस मामले में जमानत पाने वाले पहले व्यक्ति थे।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी कि नायक की भूमिका के बारे में बात करने वाले 23 गवाहों में से किसी ने भी यह नहीं कहा कि वह उस बैठक का हिस्सा थे जहां आरोपी व्यक्तियों ने लंकेश की हत्या की कथित साजिश रची थी।
इसमें कहा गया है कि उनमें से ज्यादातर गवाहों ने नायक के बेंगलुरु के बाहरी इलाके कुंबालागोडु में किराए पर मकान लेने के बारे में ही बात की है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, नायक ने मामले में वास्तविक हमलावरों को आश्रय देने के लिए घर किराए पर लिया था।
उच्च न्यायालय ने मामले में दर्ज इकबालिया बयानों में भी छेद किया और कहा कि कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (कोका) के प्रावधानों को लागू करने के लिए मंजूरी देने से पहले ऐसा किया गया था।
उच्च न्यायालय ने कहा इसके अलावा, भले ही आरोपी के खिलाफ कोका के तहत आरोप साबित हो जाएं, अपराध विशेष रूप से मौत या आजीवन कारावास के साथ दंडनीय नहीं हैं।
रिकॉर्ड से यह भी पता चला है कि नायक पांच साल से अधिक समय से हिरासत में है। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मुकदमे को जल्द ही पूरा नहीं किया जा सकता है और यह भी कहा कि इस तरह की देरी आरोपी के कारण नहीं हुई थी।
इसलिए अदालत ने नायक को जमानत पर रिहा करने की अनुमति दे दी। इससे पहले उच्च न्यायालय नायक को दो बार नियमित जमानत देने से इनकार कर चुका है।
कविता लंकेश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी , अधिवक्ता अपर्णा भट्ट, रोहन शर्मा और रश्मि सिंह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए।
[आदेश पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें