सुप्रीम कोर्ट ने यह जांचने के लिए जांच का आदेश दिया कि क्या एनसीएलएटी पीठ ने शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना की है

अदालत ने जांच का आदेश तब दिया जब उसे सूचित किया गया कि एनसीएलएटी को एक मामले में अपना फैसला टालने के निर्देश के बावजूद, एनसीएलएटी ने शीर्ष अदालत के निर्देश की अवहेलना करते हुए एक आदेश पारित किया।
CJI DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala, Justice Manoj Misra
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण को उन आरोपों की जांच करने का आदेश दिया कि एनसीएलएटी की एक पीठ ने शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना की थी [ऑर्बिट इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम दीपक किशन छाबरिया]।

यह निर्देश भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद पारित किया गया था कि शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेश के बावजूद एनसीएलएटी ने फैसले की घोषणा को स्थगित करने के लिए कहा, एनसीएलएटी ने शीर्ष अदालत के निर्देश की अवहेलना करते हुए एक आदेश पारित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, "हम निर्देश देते हैं कि एनसीएलएटी के अध्यक्ष द्वारा उपरोक्त आरोपों पर जांच की जाएगी। एनसीएलएटी की पीठ का गठन करने वाले न्यायाधीशों से तथ्यों की विशेष रूप से पुष्टि करने के बाद 16 अक्टूबर, 2023 को शाम 5 बजे तक इस न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।"

न्यायालय ने आगे कहा, यदि जो कहा गया है वह सही है, तो यह स्पष्ट रूप से एनसीएलएटी द्वारा इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी।

मामला फिनोलेक्स केबल्स की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से जुड़ा है। एनसीएलएटी ने पहले एक आदेश पारित किया था जिसमें एजीएम के नतीजों पर तब तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था जब तक कि वे चचेरे भाई प्रकाश चबरिया और दीपक चबरिया के बीच विवाद पर फैसला नहीं सुना देते।

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को इस यथास्थिति आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन यह भी कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय एनसीएलएटी में मुकदमेबाजी के नतीजे के अधीन होंगे।

इसके बाद, जब मामला शुक्रवार को सुनवाई के लिए आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुबह के सत्र में एक आदेश पारित कर एनसीएलएटी को अपने आदेश की घोषणा को तब तक के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया, जब तक कि एजीएम के नतीजे जांचकर्ता द्वारा रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत नहीं किए जाते।

हालाँकि, यह आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्देश के बावजूद, राकेश कुमार और डॉ आलोक श्रीवास्तव की एनसीएलएटी पीठ अपना आदेश देने के लिए आगे बढ़ी।

इसके अनुसरण में, अपीलकर्ता के वकील ने दोपहर के सत्र में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को सूचित किया कि भले ही दोपहर 1:55 बजे उन्होंने एनसीएलएटी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के बारे में सूचित किया था, लेकिन न्यायाधिकरण दोपहर 2 बजे अपने आदेश पर आगे बढ़ा।

इस शिकायत पर विचार करते हुए कोर्ट ने एनसीएलएटी के अध्यक्ष से इसकी जांच कराने का निर्देश दिया।

इस मामले पर 17 अक्टूबर को दोबारा सुनवाई होगी.

[आदेश पढ़ें]

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