सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत के लिए बांद्रा में जमीन तुरंत जारी करने का आदेश दिया

सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ-साथ जस्टिस बीआर गवई और जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस बात पर जोर दिया सरकार को परियोजना के लिए निर्धारित पूरी 9.64 एकड़ जमीन सौंपने के लिए दिसंबर 2024 तक इंतजार करने की जरूरत नही
Bombay High Court
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत के निर्माण के लिए जरूरी जमीन की पहली किश्त जारी करने का निर्देश दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के साथ-साथ जस्टिस बीआर गवई और जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार को परियोजना के लिए निर्धारित पूरी 9.64 एकड़ जमीन सौंपने के लिए दिसंबर 2024 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

कोर्ट ने कहा, "हम महाराष्ट्र सरकार को निर्माण शुरू करने के लिए जमीन की पहली किश्त जारी करने का निर्देश देते हैं। महाराष्ट्र सरकार को पूरी 9.64 एकड़ जमीन सौंपने के लिए दिसंबर 2024 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है।"

Justice BR Gavai, CJI DY Chandrachud and Justice JB Pardiwala
Justice BR Gavai, CJI DY Chandrachud and Justice JB Pardiwala

अदालत बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन ठक्कर और अन्य द्वारा भेजी गई एक पत्र याचिका पर आधारित स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।

7 मई को पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि गोरेगांव प्रस्तावित नए उच्च न्यायालय परिसर के लिए सुविधाजनक स्थान नहीं है और वर्तमान परिसर को बांद्रा में स्थानांतरित करने की दिशा में त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अप्रैल में महाराष्ट्र सरकार से नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए गोरेगांव में जमीन की उपलब्धता का पता लगाने और प्रस्तावित तटीय सड़क से पहुंच का एक मोटा खाका प्रदान करने को कहा था।

नए उच्च न्यायालय भवन को बांद्रा में स्थानांतरित करने की दिशा में हुई उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद यह विकास हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने तब इस मुद्दे से संबंधित स्वत: संज्ञान मामला उठाया।

पिछले दौरान शीर्ष अदालत ने माना था कि बांद्रा में प्रस्तावित भूमि पर कर्मचारी कॉलोनियां मौजूद हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त जगह की आवश्यकता पर जोर दिया।

हालाँकि, चूंकि निर्माण में कम से कम दो से तीन साल लगेंगे, सीजेआई ने निर्धारित किया था कि मौजूदा इमारत का संरचनात्मक और सुरक्षा ऑडिट आवश्यक होगा।

उसी के लिए, न्यायालय ने एक अस्थायी वैकल्पिक स्थल पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (सीजे) और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के बीच एक बैठक का निर्देश दिया था।

आज सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने एक समर्पित बॉम्बे मध्यस्थता केंद्र की आवश्यकता व्यक्त की थी।

उन्होंने अदालत को सूचित किया कि एयर इंडिया भवन में कुछ मंजिलें खाली हैं और उनका संभावित रूप से उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में भी कुछ जगह थी, उन्होंने रेखांकित किया।

जवाब में, न्यायमूर्ति गवई ने सुझाव दिया कि बीकेसी बेहतर होगा क्योंकि उच्च न्यायालय भी आसपास में आ रहा है।

तब सीजेआई ने आवश्यक विध्वंस और निर्माण की सुविधा के लिए उन खाली इमारतों को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सौंपने की सिफारिश की, जो अब सरकार के स्वामित्व में नहीं हैं।

इसके बाद, एसजी मेहता ने अदालत को सूचित किया कि नए उच्च न्यायालय भवन के लिए, उन्होंने एक डिजाइन प्रतियोगिता की सिफारिश की, लेकिन बॉम्बे उच्च न्यायालय के सीजे ने चार से पांच शीर्ष वास्तुकारों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करने को प्राथमिकता दी, जिसमें बार और बेंच ने अंतिम चयन किया।

सीजेआई ने कहा कि राज्य ने मौजूदा उच्च न्यायालय परिसर के संरचनात्मक ऑडिट का आदेश दिया था, और वैकल्पिक परिसर को सुरक्षित करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

कोर्ट ने हाईकोर्ट सीजे से आर्किटेक्ट की नियुक्ति में तेजी लाने का अनुरोध किया और महाराष्ट्र सरकार को बिना देरी के निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा कि बीकेसी में एक मध्यस्थता परिसर स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं, साथ ही एयर इंडिया भवन का उपयोग करने के लिए खोजपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रगति जानने के लिए मामले की आगे की सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

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Supreme Court orders immediate release of land in Bandra for new Bombay High Court building

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