सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और अन्य को दिव्यांगों के लिए फंड जुटाने के लिए प्रोग्राम होस्ट करने का आदेश दिया

कोर्ट ने कहा कि यह रैना और दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स की ज़िम्मेदारी है कि वे दिव्यांग लोगों को अपने प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मनाएँ।
सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और अन्य को दिव्यांगों के लिए फंड जुटाने के लिए प्रोग्राम होस्ट करने का आदेश दिया
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कंटेंट क्रिएटर समय रैना और दूसरे कॉमेडियन को आदेश दिया कि वे दिव्यांग लोगों के इलाज के लिए फंड जमा करने के लिए महीने में कम से कम दो इवेंट करें।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह ऑर्डर क्योर SMA इंडिया फाउंडेशन के उस केस में दिया, जिसमें दिव्यांग लोगों के जीवन और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन करने वाले ऑनलाइन कंटेंट के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई थी।

फाउंडेशन ने रैना पर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के महंगे इलाज के बारे में असंवेदनशील बातें करने और दिव्यांग व्यक्ति का मज़ाक उड़ाने का आरोप लगाया था। इस केस में दूसरे कॉमेडियन पर भी ऐसे ही आरोप लगे हैं।

कोर्ट ने कहा कि पहले के ऑर्डर के मुताबिक, रेस्पोंडेंट रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठाकर उर्फ ​​सोनाली आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर ने इस मकसद के लिए फंड जुटाने के लिए अपनी मर्ज़ी से इवेंट करने की बात कही। उन्होंने दिव्यांग लोगों कीसफलता की कहानियां शेयर करने की भी इजाज़त मांगी।

CJI Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi
CJI Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi

कोर्ट ने कहा कि रैना और दूसरे रेस्पोंडेंट्स पर निर्भर है कि वे दिव्यांग लोगों को अपने प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मनाएँ।

कोर्ट ने आदेश दिया, "हम रेस्पोंडेंट्स 6 से 10 पर छोड़ते हैं कि वे दिव्यांग लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाएँ और उन्हें SMA से पीड़ित दिव्यांग लोगों सहित दिव्यांग लोगों को समय पर इलाज देने के लिए फंड जुटाने के मकसद को बढ़ावा देने के लिए मनाएँ और बुलाएँ। हमें विश्वास है कि अगर रेस्पोंडेंट 6 से 10 अपनी उपलब्धियों को दिखाने में ईमानदारी दिखाते हैं.. तो वे अपने मकसद की ज़्यादा पब्लिसिटी के लिए प्लेटफॉर्म पर भी आएँगे। हमें उम्मीद है कि अगली तारीख पर मामले की सुनवाई से पहले ऐसे कुछ यादगार इवेंट होंगे। ऐसे दो प्रोग्राम महीने में दो बार होने दें।"

अगस्त में, कोर्ट ने रैना और दूसरों को दिव्यांग लोगों के खिलाफ असंवेदनशील टिप्पणी करने के लिए YouTube और दूसरे प्लेटफॉर्म पर माफीनामा पब्लिश करने का आदेश दिया था। उन्हें कोर्ट में भी बुलाया गया था।

मामले पर विचार के दौरान, फाउंडेशन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने सुझाव दिया था कि कंटेंट क्रिएटर्स दिव्यांग लोगों के मकसद को हाईलाइट कर सकते हैं। आज, सिंह ने इस बारे में एक नोट जमा किया। इसके बाद कोर्ट ने रैना और अन्य लोगों को प्रोग्राम करने का आदेश दिया।

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