
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को निर्देश दिया है कि वे सिख धार्मिक समारोह आनंद कारज के माध्यम से होने वाले विवाहों के पंजीकरण के लिए चार महीने के भीतर नियम अधिसूचित करें [अमनजोत सिंह चड्ढा बनाम भारत संघ एवं अन्य]।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जब तक ऐसे नियम नहीं बन जाते, तब तक ऐसे विवाह मौजूदा विवाह पंजीकरण कानूनों के तहत पंजीकृत किए जा सकते हैं।
न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि जहाँ अनुरोध किया जाए, प्राधिकारियों को विवाह प्रमाणपत्र में यह भी उल्लेख करना चाहिए कि विवाह सिख रीति-रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था।
विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे विवाह पंजीकरण के लिए कोई नियम न होने पर टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने कहा,
“एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में, राज्य को किसी नागरिक की आस्था को न तो विशेषाधिकार में बदलना चाहिए और न ही बाधा में। जब कानून आनंद कारज को विवाह के एक वैध रूप के रूप में मान्यता देता है, लेकिन इसे पंजीकृत करने के लिए कोई तंत्र नहीं छोड़ता है, तो यह वादा आधा ही पूरा होता है।”
जिन राज्यों में आनंद विवाह अधिनियम, 1909 (जैसा कि 2012 में संशोधित किया गया है) के तहत आनंद विवाहों के पंजीकरण के लिए ऐसे नियम पहले से ही मौजूद हैं, वहाँ न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई भी प्राधिकारी अन्य कानूनों के तहत ऐसे विवाहों के लिए डुप्लिकेट पंजीकरण की मांग नहीं कर सकता है।
न्यायालय एक सिख याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 1909 अधिनियम की धारा 6 (आनंद विवाहों का पंजीकरण) को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि कुछ राज्यों ने नियमों को अधिसूचित किया है, जबकि कई अन्य ने नहीं, जिससे आनंद कारज संस्कार के तहत विवाह करने वालों के लिए अपने विवाह के पंजीकरण तक पहुँच असमान हो गई है।
सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले, याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने राज्य सरकार को नियम बनाने का निर्देश दिया था। उन्होंने अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अभ्यावेदन दिया, लेकिन उनके जवाबों से पता चला कि वे अभी भी निष्क्रिय हैं।
न्यायालय ने कहा कि संसद ने 2012 में आनंद विवाह अधिनियम में संशोधन करके धारा 6 जोड़ी थी, जिसके तहत राज्यों को आनंद कारज विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम बनाने, विवाह रजिस्टर बनाए रखने और प्रमाणित अंश प्रदान करने की आवश्यकता थी।
फिर भी, एक दशक से भी अधिक समय बाद, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस आदेश को लागू नहीं किया है, जिससे सिख जोड़ों को विवाह प्रमाणन तक समान पहुँच नहीं मिल पा रही है।
इसने धारा 6 का विस्तार से विश्लेषण किया और पाया कि यह राज्यों पर एक व्यावहारिक पंजीकरण प्रणाली बनाने का अनिवार्य दायित्व डालती है। इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि पंजीकरण का उद्देश्य विवाह को मान्य करना नहीं था - क्योंकि आनंद कारज बिना पंजीकरण के भी वैध रहता है - बल्कि विवाह प्रमाणन से मिलने वाले नागरिक लाभों को सुरक्षित करना था।
न्यायालय ने स्पष्ट किया, "विवाह प्रमाणपत्र निवास, भरण-पोषण, विरासत, बीमा, उत्तराधिकार और एकपत्नीत्व के प्रवर्तन के लिए स्थिति का प्रमाण प्रदान करता है, और यह विशेष रूप से उन महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा करता है जो कानूनी सुरक्षा का दावा करने के लिए दस्तावेज़ी प्रमाण पर निर्भर हैं।"
इसने आगे कहा कि कुछ राज्यों में ऐसे पंजीकरण से इनकार करना, जबकि अन्य राज्यों ने इसकी अनुमति दी, नागरिकों के साथ असमान व्यवहार है।
न्यायालय ने कहा, "राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैधानिक सुविधा तक असमान पहुँच समान स्थिति वाले नागरिकों के लिए असमान परिणाम उत्पन्न करती है। एक धर्मनिरपेक्ष ढाँचे में, जो नागरिक समानता सुनिश्चित करते हुए धार्मिक पहचान का सम्मान करता है, कानून को एक तटस्थ और व्यावहारिक मार्ग प्रदान करना चाहिए जिसके द्वारा आनंद कारज द्वारा संपन्न विवाहों को अन्य विवाहों के समान ही दर्ज और प्रमाणित किया जा सके।"
गोवा और सिक्किम को विशेष निर्देश जारी किए गए। गोवा में, केंद्र सरकार से गोवा, दमन और दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आनंद विवाह अधिनियम का विस्तार करने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेश को नियम बनाने होंगे।
सिक्किम में, 1963 के विवाह नियमों के तहत अंतरिम पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी, और भविष्य में संविधान के अनुच्छेद 371F के तहत आनंद विवाह अधिनियम को सिक्किम तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।
न्यायालय ने भारत संघ को एक समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने, राज्यों को आदर्श नियम प्रसारित करने और छह महीने के भीतर एक समेकित अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करने का भी आदेश दिया।
प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अनुपालन की निगरानी के लिए एक सचिव-स्तरीय अधिकारी नियुक्त करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आनंद कारज पंजीकरण के किसी भी आवेदन को नियमों के अभाव में अस्वीकार न किया जाए।
4 सितंबर के फैसले में कहा गया है, "हम यह स्पष्ट करते हैं कि आनंद कारज विवाह के पंजीकरण या प्रमाणित अर्क के लिए किसी भी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि अधिनियम की धारा 6 के तहत नियम अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए हैं।"
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सनप्रीत सिंह अजमानी, अमोनज्योत सिंह चड्डा, अमितोज़ कौर, अमित कुमार और शिवानी अग्रहेरी ने किया।
[आदेश पढ़ें]
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