सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट को कम गंभीर अपराध के ऑनर किलिंग के आरोपियों को छोड़ देने पर फटकार लगाई

अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से ऑनर किलिंग का मामला है, क्योंकि लड़का दूसरे धार्मिक समुदाय से था।
Allahabad HC, Supreme Court
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सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय और निचली अदालत द्वारा पुलिस को ऑनर ​​किलिंग के आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाने के बजाय गैर इरादतन हत्या का हल्का अपराध लगाने की अनुमति देने पर आपत्ति जताई [अय्यूब अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य]।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत गंभीर हत्या का आरोप तय करने की मांग करती है, लेकिन उच्च न्यायालय और निचली अदालत यह सुनिश्चित करने में विफल रही कि ऐसा नहीं किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "इस मामले में धारा 304 आईपीसी (गैर इरादतन हत्या) के तहत आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि धारा 302 (आईपीसी) के तहत आरोप लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार उच्च न्यायालय और निचली अदालत ने गलती की है।"

पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से ऑनर किलिंग का मामला है।

इसलिए, उसने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या के लिए नए सिरे से आरोप तय किए जाएं

CJI Sanjiv Khanna and Justice PV Sanjay Kumar
CJI Sanjiv Khanna and Justice PV Sanjay Kumar
यह स्पष्ट रूप से ऑनर किलिंग का मामला है। क्या सिर्फ इसलिए कि वे अलग-अलग धर्मों के हैं?
सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय मृतक जिया उर रहमान के पिता अय्यूब अली द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

अली ने दलील दी कि यह ऑनर किलिंग का मामला है और उसके बेटे की प्रेमिका के परिवार के सदस्यों ने उसकी पिटाई की थी।

अली ने एक विस्तृत आवेदन दायर किया था जिसमें कहा गया था कि धारा 302 के तहत आरोप तय किया जाना चाहिए क्योंकि पोस्टमार्टम में यह भी पाया गया कि मृतक को अन्य चोटों के अलावा बाईं ओर न्यूरल हेमेटोमा भी हुआ था जिसके कारण उसकी मौत हो गई।

अदालत ने आश्चर्य व्यक्त किया कि हत्या के इतने गंभीर संदेह के बावजूद, ट्रायल कोर्ट ने केवल गैर इरादतन हत्या के लिए आरोप तय किया।

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Supreme Court pans Allahabad High Court, trial court for letting off honour killing accused with lesser offence

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