सुप्रीम कोर्ट ने TMC के अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाज़त दी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हर व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपना इलाज चुनने का अधिकार है।"
Abhishek Banerjee and Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाज़त दे दी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने बनर्जी की अपील पर यह आदेश दिया। बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी जिसमें उन्हें विदेश जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, "हर व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपना इलाज चुनने का अधिकार है।"

कोर्ट ने बनर्जी को सितंबर में तीन हफ़्ते के लिए अपने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट पर विदेश यात्रा करने की इजाज़त दे दी।

कोर्ट ने कहा, "आवेदक को सितंबर में तीन हफ़्ते के लिए विदेश यात्रा करने की इजाज़त दी जाती है: आवेदक अपनी डिप्लोमैटिक पासपोर्ट पर यात्रा करेगा। बताया गया है कि उसके पास डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के अलावा कोई और पासपोर्ट नहीं है।"

इसके अलावा, बनर्जी को अपनी यात्रा का पूरा ब्यौरा देना होगा, जिसमें विदेश में उनके रहने की जगह, उन डॉक्टरों/अस्पताल की जानकारी जहाँ वे इलाज करवाना चाहते हैं, उनके रुकने की अवधि और उनकी फ़्लाइट की जानकारी शामिल होगी।

बेंच ने आगे कहा कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी का इस्तेमाल एजेंसियां ​​अपने मकसद के लिए करेंगी और यह जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।

Justice Joymalya Bagchi, CJI Surya Kant and Justice V Mohana
Justice Joymalya Bagchi, CJI Surya Kant and Justice V Mohana
हर व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपना इलाज चुनने का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को बनर्जी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

जब मामले की सुनवाई हुई, तो बनर्जी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने प्रस्ताव दिया कि वे अपने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट पर यात्रा कर सकते हैं, जबकि पर्सनल पासपोर्ट अधिकारियों के पास जमा किया जा सकता है।

शंकरनारायणन ने कहा, "मेरे पास दो पासपोर्ट हैं। एक डिप्लोमैटिक पासपोर्ट है। मुझे 'ऑपरेशन सिंधु' आउटरीच के लिए भेजा गया था। मेरे पास डिप्लोमैटिक पासपोर्ट और पर्सनल पासपोर्ट, दोनों हैं। मैं अपना पर्सनल पासपोर्ट जमा कर दूंगा। डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के ज़रिए हर जगह दूतावास मुझ पर नज़र रख सकते हैं। मैं इसे एक शर्त के तौर पर पेश कर रहा हूं। मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यह प्रस्ताव दे रहा हूं।"

Gopal Sankaranarayanan
Gopal Sankaranarayanan

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि बनर्जी के खिलाफ 15 मामले दर्ज हैं, इसलिए उनके देश छोड़कर भागने का खतरा है।

शंकरनारायणन ने कहा कि ये सभी मामले 4 मई के बाद दर्ज किए गए, जब TMC विधानसभा चुनाव हार गई और BJP सत्ता में आई।

उन्होंने कहा, "वह संसद सदस्य और एक राष्ट्रीय पार्टी के महासचिव हैं। ये सभी मामले 5 मई को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद दर्ज किए गए थे। 5 मई से पहले का कोई मामला नहीं है।"

ASG ने कहा, "वह बहुत ताकतवर थे। 5 मई से पहले किसी की हिम्मत नहीं होती कि [FIR] दर्ज कराए।"

मज़ाक में जस्टिस बागची ने कहा, "उन्हें विदेश जाने दीजिए। आपके पास तो इतने सारे मामले हैं। मुझे यकीन है कि आप कुछ और ढूंढ लेंगे, और फिर एक और FIR दर्ज की जा सकती है।"

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