SC ने MediaOne पर केंद्र के प्रतिबंध को रद्द किया;सीलबंद लिफाफे मे दिए गए गृहमंत्रालय के राष्ट्रीय सुरक्षा तर्क को खारिज किया

विशेष रूप से, न्यायालय ने केंद्र सरकार के इस रुख को मानने से इनकार कर दिया कि वह केवल सीलबंद कवर में प्रतिबंध के कारणों का खुलासा कर सकती है।
MediaOne and Supreme Court
MediaOne and Supreme Court

राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मलयालम समाचार चैनल MediaOne के प्रसारण लाइसेंस को नवीनीकृत करने से केंद्र सरकार के इनकार को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि चैनल द्वारा कुछ प्रसारण राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।

कोर्ट ने कहा, "आईबी द्वारा उद्धृत कुछ रिपोर्टें हैं कि अल्पसंख्यकों के पक्ष में रिपोर्ट प्रसारित की गईं, यूएपीए, एनआरसी, सीएए की आलोचना की गई और न्यायपालिका और कार्यपालिका की आलोचना की गई... ऐसी रिपोर्टें केवल सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी का अनुमान हैं। आतंकवादी लिंक दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था।"

पीठ ने रेखांकित किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रभावित होने के दावे हवा में नहीं किए जा सकते।

फैसले में कहा गया, "हम मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा के आधार पर नहीं किए जा सकते। यह देखा गया है कि कोई भी सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ नहीं है या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा नहीं है।"

विशेष रूप से, न्यायालय ने केंद्र सरकार के इस रुख को मानने से इनकार कर दिया कि वह केवल सीलबंद कवर में प्रतिबंध के कारणों का खुलासा कर सकती है।

सरकार ने सीलबंद लिफाफे में केरल उच्च न्यायालय को प्रतिबंध के कारणों का खुलासा किया था और चैनल को उन कारणों से अवगत नहीं कराया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा केवल कोर्ट को और सीलबंद लिफाफे में प्रतिबंध के कारणों का खुलासा करने में अपनाई गई इस तरह की प्रक्रिया से याचिकाकर्ता-चैनल के अधिकार प्रभावित हुए हैं।

मुख्य रूप से, न्यायालय ने कहा कि सत्ता के सामने सच बोलना प्रेस का कर्तव्य है और इसके द्वारा प्रसारित आलोचनात्मक विचारों को सत्ता-विरोधी नहीं कहा जा सकता है।

कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि MediaOne जमात-ए-इस्लामी हिंद (JEIH) से जुड़ा था।

यह भी कहा गया कि जेईआईएच प्रतिबंधित संगठन नहीं है।

कोर्ट ने कहा, "यह आरोप गलत है कि मीडियावन जेईआईएच से जुड़ा हुआ है और जेईआईएच प्रतिबंधित संगठन नहीं है। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि मीडियावन कार्यालय धारक जेईआईएच के शेयरधारक हैं।"

चैनल ने केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा चैनल के लाइसेंस के लिए सुरक्षा मंजूरी रद्द करने को बरकरार रखा गया था।

31 जनवरी, 2022 को MediaOne चैनल का प्रसारण बंद कर दिया गया, जिसके बाद उसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने मंत्रालय के आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया।

हालांकि, 8 फरवरी को एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति नागेश ने मलयालम चैनल के लाइसेंस को रद्द करने के I&B मंत्रालय के फैसले को बरकरार रखा।

न्यायालय ने कहा कि सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपी गई सामग्री से संकेत मिलता है कि गृह मंत्रालय (एमएचए) के पास चैनल को सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार करने के पर्याप्त कारण हैं, जिससे प्रतिबंध को उचित ठहराया जा सकता है।

केंद्र सरकार ने यह बताने से इनकार कर दिया था कि गृह मंत्रालय द्वारा उठाई गई चिंताएं क्या थीं, और तर्क दिया कि एक पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का पालन करने पर जोर नहीं दे सकती है।

इसके बाद, एकल-न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग, मीडियावन के संपादक प्रमोद रमन और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने अपील की।

इस आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ को बताया था कि लाइसेंस रद्द करने का फैसला विश्वसनीय राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर आधारित है।

मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने तब एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा, जिससे चैनल को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

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Supreme Court quashes Central government ban on MediaOne news channel; rejects MHA's national security argument given in sealed cover

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