सुप्रीम कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा भूमि अधिग्रहण मामले को लार्जर बेंच को भेजा

खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में कानूनी प्रश्न उठाए गए हैं जिन पर सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ पहले से ही विचार कर रही है।
BS Yediyurappa and Supreme Court
BS Yediyurappa and Supreme Court
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सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता बीएस येदियुरप्पा की 2011 की भूमि अधिसूचना को रद्द करने की याचिका पर अपना फैसला स्थगित कर दिया, क्योंकि न्यायालय ने पाया कि याचिका में कुछ कानूनी प्रश्न उठाए गए हैं, जिन पर पहले ही एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना है।

येदियुरप्पा के खिलाफ मामला कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच को आज इस बात पर फैसला सुनाना था कि क्या यह मामला कानूनी तौर पर टिक सकता है।

हालांकि, चूंकि एक अन्य लंबित मामले में पहले से ही इसी तरह के कानूनी सवाल उठाए गए थे, जिन्हें बड़ी बेंच को भेजा गया था, इसलिए डिवीजन बेंच ने येदियुरप्पा की याचिका को उस मामले के साथ जोड़ दिया।

Justice JB Pardiwala and Justice Manoj Misra
Justice JB Pardiwala and Justice Manoj Misra

न्यायालय ने रजिस्ट्री को येदियुरप्पा के मामले को उचित आदेश के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

इस मामले में आरोप है कि औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित सरकारी भूमि को अवैध रूप से गैर-अधिसूचित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। यह एक शिकायत से उपजा है जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2006 में उपमुख्यमंत्री रहते हुए येदियुरप्पा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बेंगलुरु उत्तर तालुक में कुछ भूमि को अवैध रूप से गैर-अधिसूचित किया, जिसे कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने हूविनायकनहल्ली में एक हार्डवेयर पार्क स्थापित करने के लिए अधिग्रहित किया था।

शिकायतकर्ता आलम पाशा ने आरोप लगाया कि इससे राज्य के खजाने को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि इस प्रक्रिया में करोड़ों रुपये का सेवा शुल्क और विकास शुल्क भी माफ कर दिया गया।

2012 में, पुलिस ने नौ सह-आरोपियों के खिलाफ आरोप हटा दिए, लेकिन येदियुरप्पा और तत्कालीन बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री कट्टा सुब्रमण्य नायडू को आरोपी बनाया। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने येदियुरप्पा और नायडू के खिलाफ शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्हें फंसाने के लिए कोई सबूत नहीं है।

इसके बाद पाशा ने राहत के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 2021 में, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और निचली अदालत को येदियुरप्पा और नायडू के खिलाफ आरोपों का संज्ञान लेने और मुकदमे को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

इसे येदियुरप्पा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने पाया कि मुख्य मुद्दा यह था कि क्या 2018 के संशोधन के बाद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कथित अपराधों की जांच के लिए इस मामले में (चूंकि येदियुरप्पा सार्वजनिक पद छोड़ चुके हैं) पूर्व मंजूरी की आवश्यकता थी। संशोधन में कहा गया है कि लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता होती है, भले ही वे अब सेवा में न हों।

अदालत ने यह भी सवाल उठाया था कि क्या येदियुरप्पा के खिलाफ एक दूसरी शिकायत को पहले की शिकायत के खारिज होने के आठ दिन बाद ही बरकरार रखा जा सकता है, केवल इसलिए कि उसके साथ मंजूरी भी थी।

येदियुरप्पा के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पहले तर्क दिया था कि दोनों शिकायतों में उद्धृत तथ्य और साक्ष्य काफी हद तक एक जैसे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2015 के एक संबंधित मामले को बिना उसकी योग्यता की जांच किए केवल तकनीकी आधार पर खारिज करके गलती की थी।

Sidharth Luthra
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उल्लेखनीय रूप से, 2023 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने येदियुरप्पा के खिलाफ 2015 में दर्ज एक अन्य मामले को खारिज कर दिया, जिसमें यह भी आरोप शामिल था कि जब वे उपमुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने भूमि को अवैध रूप से गैर-अधिसूचित करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था। 2015 का यह मामला भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया था।

उच्च न्यायालय ने इस मामले को इस दलील में योग्यता पाते हुए खारिज कर दिया कि न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने पहले ही संबद्ध आरोपों को संबोधित किया था, साथ ही यह भी फैसला सुनाया कि CAG रिपोर्ट आपराधिक मामले के आधार के रूप में काम नहीं कर सकती।

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Supreme Court refers BS Yediyurappa land de-notification case to larger bench

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