सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देशों की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया [मनु प्रशांत विग बनाम भारत संघ और अन्य]
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी कहा कि हालांकि याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी, लेकिन इसका लक्ष्य संबंधित मामले में याचिकाकर्ता के लिए जमानत सुरक्षित करना प्रतीत होता है।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी स्वेच्छा से खरीदी गई थी और इस प्रकार ऐसे लेनदेन के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत कोई अपराध नहीं हो सकता है।
हालाँकि, न्यायालय ने मामले पर आगे विचार करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता किसी अन्य मंच पर जा सकता है।
याचिकाकर्ता, मनु प्रशांत विग, वर्तमान में 2020 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक मामले में न्यायिक हिरासत में है।
विग ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर लिमिटेड के निदेशकों में से एक हैं।
उन पर लोगों को "असाधारण, उच्च रिटर्न दर" वाली योजना में पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित करने का आरोप है।
हालाँकि, बाद में 133 निवेशकों/पीड़ितों ने ईओडब्ल्यू को शिकायत दी कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई और उनका पैसा वापस नहीं किया गया।
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Supreme Court refuses to entertain PIL to regulate cryptocurrency