[ब्रेकिंग] एलआईसी के आईपीओ को चुनौती में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार; नोटिस जारी किये

पीठ ने कहा, "हम अभी कोई अंतरिम राहत नहीं दे सकते। आईपीओ के मामलों में अदालत अंतरिम राहत देने से हिचकिचाएगी। यह निवेश के बारे में है।"
[ब्रेकिंग] एलआईसी के आईपीओ को चुनौती में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार; नोटिस जारी किये

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपनी 5 प्रतिशत हिस्सेदारी का व्यापार करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। [थॉमस फ्रेंको बनाम भारत संघ]।

आईपीओ 4 मई को खुला था और शेयर आवंटन आज होने वाला है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया लेकिन कोई स्टे ऑर्डर देने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, "हम अभी कोई अंतरिम राहत नहीं दे सकते। आईपीओ के मामलों में अदालत अंतरिम राहत देने से हिचकिचाएगी। यह निवेश के बारे में है।"

कोर्ट ने कहा कि उठाया गया मुद्दा कानून को धन विधेयक के रूप में लागू करने से संबंधित है और यह पहले से ही शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है। इसलिए, इसने कहा कि मामले को लंबित मामले के साथ टैग किया जाएगा।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "धन विधेयक से संबंधित मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेज दिया गया है और इसे अभी 7 पर जाना है। हम नोटिस जारी करेंगे और उस मामले के साथ इसे टैग करेंगे।"

इसके बाद इसने अंतरिम राहत से इनकार करते हुए एक आदेश पारित किया।

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[BREAKING] Supreme Court refuses interim relief in challenge to LIC IPO; issues notice

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