सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के चंद्रगिरी विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान का आदेश देने से इनकार किया

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता सीएम रेड्डी ने आरोप लगाया कि चंद्रगिरी विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों मे मतदाता दमन,मतपत्र से छेड़छाड़ और शारीरिक हिंसा की घटनाओ के कारण मतदान अलोकतांत्रिक रहा।
Chevireddy Mohith Reddy and Supreme Court, Election Commission
Chevireddy Mohith Reddy and Supreme Court, Election Commission
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाल ही में संपन्न आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में आंध्र प्रदेश (एपी) के चंद्रगिरी विधानसभा क्षेत्र के कुछ बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश देने से इनकार कर दिया। [चेवीरेड्डी मोहित रेड्डी बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य]

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने टिप्पणी की,

"ये तथ्य संबंधी प्रश्न हैं; अनुच्छेद 136 के तहत हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।"

Justice Aravind Kumar and Justice Sandeep Mehta
Justice Aravind Kumar and Justice Sandeep Mehta

न्यायालय वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता सीएम रेड्डी की उस अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने चंद्रगिरी विधानसभा क्षेत्र के कुछ बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश देने से इनकार कर दिया था।

राज्य ने लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों के लिए एक साथ मतदान किया।

चंद्रगिरी से चुनाव लड़ रहे रेड्डी ने आरोप लगाया कि कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान अलोकतांत्रिक रहा, क्योंकि मतदाताओं को दबाने, मतपत्रों से छेड़छाड़ और शारीरिक हिंसा की घटनाएं हुईं।

उन्होंने कहा कि यह राज्य में विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के इशारे पर किया गया।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि चुनौती के तहत फैसला अभी तक अदालत की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, और उन्हें मतदान रजिस्टर की जांच प्रक्रिया का हिस्सा बनने से रोका गया।

रेड्डी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सोंधी ने किया।

यह अपील अधिवक्ता विवेक सिंह के माध्यम से दायर की गई थी।

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Supreme Court refuses to order repolling at Chandragiri assembly constituency in Andhra Pradesh

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