सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ एक संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उछालने के लिए दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। [पवन खेड़ा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य]
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मानहानि के अन्य मामलों में खेड़ा द्वारा बार-बार माफी मांगने पर गौर किया और कहा कि अपराध को भुलाया नहीं जा सकता।
न्यायमूर्ति गवई ने आज संक्षिप्त सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, "वैसे भी अब आप न्यायमूर्ति मेहता से माफी मांगते रहते हैं और कहते हैं, "अपराध को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं"।
खेड़ा के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने जब प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा तो पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर विचार करने की इच्छुक नहीं है।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चार्जशीट तैयार होने के साथ, ट्रायल आगे बढ़ना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में वर्तमान याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 17 अगस्त को खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत में अपील की गई थी।
पिछले साल फरवरी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में खेड़ा ने अडानी-हिंडनबर्ग विवाद की संयुक्त संसदीय जांच की मांग करते हुए कहा था,
बाद में वह एक सहयोगी के साथ पीएम मोदी के मध्य नाम की पुष्टि करते दिखाई दिए थे। भाजपा ने आरोप लगाया कि खेड़ा ने जानबूझकर नाम का इस्तेमाल किया।
खेड़ा को बाद में पुलिस ने पिछले साल 23 फरवरी को दिल्ली हवाई अड्डे से उस समय गिरफ्तार कर लिया था जब वह छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए एक विमान में सवार हुए थे, जहां वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) की बैठक के लिए जा रहे थे।
राज्य में उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर असम पुलिस उसे विमान से उतार कर ले गई।
इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान किया और आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश (यूपी) और असम में उनके खिलाफ दर्ज तीन मामलों को एक साथ जोड़ा जाए और लखनऊ स्थानांतरित किया जाए।
बाद में उन्होंने एफआईआर रद्द करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि सुनवाई के दौरान साक्ष्यों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
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