सुप्रीम कोर्ट ने बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिदों के नाम रखने पर रोक लगाने वाली PIL पर सुनवाई से इनकार कर दिया

पिटीशनर ने कहा कि "हमारे देश में हमलावर के तौर पर आए किसी व्यक्ति के नाम पर" कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिदों के नाम रखने पर रोक लगाने वाली PIL पर सुनवाई से इनकार कर दिया
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों को बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर कोई भी मस्जिद बनाने पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने देवकीनंदन उर्फ ​​देवकी नंदन पांडे की फाइल की गई पिटीशन पर सुनवाई करने से मना कर दिया।

इसके बाद पिटीशनर ने पिटीशन वापस ले ली।

PIL में केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे पूरे भारत में बाबर या बाबरी मस्जिद या किसी दूसरे नाम पर किसी भी मस्जिद या धार्मिक स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन, स्थापना या नामकरण पर रोक लगाएं।

इसमें कहा गया था कि "हमारे देश में हमलावर के तौर पर आए किसी व्यक्ति के नाम पर" कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाना चाहिए।

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Supreme Court refuses to entertain PIL for ban on naming mosques after Babur or Babri Masjid

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