सुप्रीम कोर्ट ने केरल में बिना सही टेस्टिंग के होम्योपैथिक दवा देने के मामले में याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

यह मामला आर्सेनिकम एल्बम नामक होम्योपैथिक दवा के निरंतर उपयोग से संबंधित था, जिसे कोविड महामारी के दौरान "प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली दवा" के रूप में प्रचारित किया गया था।
ICMR and Homeopathy medicine
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल में होम्योपैथिक दवा 'आर्सेनिकम एल्बम' के लगातार वितरण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

COVID-19 महामारी के दौरान इस दवा को "इम्युनिटी बूस्टर" (रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा) के तौर पर प्रचारित किया गया था, जबकि कथित तौर पर इसके लिए कोई उचित क्लिनिकल टेस्टिंग या ट्रायल नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ता ने आज भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच को बताया कि होम्योपैथिक दवाओं को भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने से पहले 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट' के तहत क्लिनिकल टेस्टिंग से गुज़रना ज़रूरी है।

हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने कहा कि 'आर्सेनिकम एल्बम' के लिए ऐसी कोई टेस्टिंग नहीं की गई थी।

उन्होंने कहा, "होम्योपैथिक दवाएं भी 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट' के तहत क्लिनिकल ट्रायल के दायरे में आती हैं। हमारा कहना है कि इसके लिए कोई ट्रायल नहीं हुआ था। बस यही मुख्य मुद्दा है।"

CJI कांत ने कहा, "कोविड के दौरान कई तरह की एडवाइज़री जारी की गई थीं। हर कोई अचानक आई इस स्थिति से हैरान था। किसी को नहीं पता था कि क्या करना है।"

ग्रोवर ने जवाब दिया, "मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि होम्योपैथी अच्छी है या बुरी। मेरा सवाल सिर्फ़ यह है कि क्या किसी खास दवा को तय प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद दिया गया था।"

Chief Justice of India Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and V Mohana
Chief Justice of India Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and V Mohana

हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि क्या ये सवाल सही जगह (फोरम) पर उठाए जा रहे हैं।

CJI कांत ने कहा, "इसके लिए (कि क्या क्लिनिकल ट्रायल के प्रोटोकॉल का पालन किया गया) एक स्वतंत्र जांच की ज़रूरत होगी कि क्या होम्योपैथिक दवाओं को 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट' के प्रोटोकॉल का पालन किए बिना इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा रही है। हो सकता है कि यह मामला उठाने के लिए यह सही मंच न हो।"

ग्रोवर ने कहा कि कोविड जैसी इमरजेंसी के दौरान हालात अलग हो सकते थे, लेकिन अब दवा के बड़े पैमाने पर वितरण को जारी रखने से पहले इस मामले पर गहराई से विचार करने की ज़रूरत है।

उन्होंने कहा, "मैं समझता हूं कि इमरजेंसी में अलग-अलग बातें लागू हो सकती हैं। लेकिन अब कोई इमरजेंसी नहीं है। केरल सरकार अभी भी बच्चों को यह दवा दे रही है।"

जस्टिस बागची ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान एलोपैथिक इलाज के लिए भी मेडिकल प्रोटोकॉल में ढील दी गई थी।

जस्टिस बागची ने कहा, "ग्लोबल इमरजेंसी के दौरान, मेडिकल अधिकारियों ने भी दुनिया भर में दी जाने वाली वैक्सीन के एक्सपेरिमेंट और मंज़ूरी के समय को कम कर दिया था। उस जल्दबाज़ी को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस बनाई गई थीं।"

ग्रोवर ने अपनी बात रखते हुए कहा, "मैं यह बात समझता हूं। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि इस दवा के इस्तेमाल पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसे बिना सही ट्रायल के मंज़ूरी दी गई थी। दवा का नाम आर्सेनिकम एल्बम है। इसे कोविड से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन गाइडलाइंस इसके (लगातार) इस्तेमाल की इजाज़त देती हैं। मैं सिर्फ़ कोविड की बात नहीं कर रहा... ये भारत सरकार द्वारा जारी आयुष गाइडलाइंस हैं।"

आखिरकार कोर्ट ने कहा कि वह आर्सेनिकम एल्बम के लगातार इस्तेमाल के मामले में गहराई से नहीं जाना चाहता, लेकिन यह संकेत दिया कि इस बात पर एक अलग याचिका दायर की जा सकती है कि क्या सरकारें सही प्रोटोकॉल का पालन किए बिना होम्योपैथिक दवाओं के वितरण की इजाज़त दे रही हैं।

CJI कांत ने कहा, "यहां नहीं। एक अलग याचिका दायर करें और साबित करें कि कुछ सरकारें तय प्रोटोकॉल का पालन किए बिना होम्योपैथिक दवाएं देने की इजाज़त दे रही हैं।"

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Supreme Court refuses to entertain plea over Kerala administering homeo drug without proper testing

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