सुप्रीम कोर्ट ने सब्सिडी वाली सामुदायिक रसोई स्थापित करने पर राष्ट्रीय नीति के लिए निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया

पीठ ने कहा, ''हम इस बारे में और निर्देश देना जरूरी नहीं समझते। हमने सामुदायिक रसोई की आवश्यकता पर कुछ नहीं कहा है, और इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खुला छोड़ दिया है।
Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को देश भर में सब्सिडी वाली कैंटीन या सामुदायिक रसोई स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया [अनुन धवन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य]।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि जरूरतमंदों को पर्याप्त मात्रा में सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाएं पहले से मौजूद हैं।

पीठ ने अपने आदेश के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ते हुए कहा ''हम इस बारे में और निर्देश देना जरूरी नहीं समझते। हमने सामुदायिक रसोई की आवश्यकता पर कुछ नहीं कहा है, और कल्याणकारी अधिनियमों और योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खुला छोड़ दिया है। रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। "

Justice Bela M Trivedi and Justice Pankaj Mithal
Justice Bela M Trivedi and Justice Pankaj Mithal

यह आदेश एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया है, जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रियायती कैंटीन (या सामुदायिक रसोई) की स्थापना की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया था कि वह केंद्र सरकार को इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर की नीति स्थापित करने का निर्देश दे।

नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार के हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया था।

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की पीठ ने कहा था कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे एक व्यापक योजना के माध्यम से ऐसी रसोई स्थापित करें।

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Supreme Court refuses to pass directions for national policy on setting up subsidised community kitchens

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