सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की एसआईटी जांच की मांग वाली वकील की जनहित याचिका खारिज की

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अपना समाधान कहीं और कर सकता है, लेकिन जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय में नहीं जा सकता।
Rahul Gandhi and Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कई चुनावों में मतदाता सूचियों में विसंगतियों और अनियमितताओं के लगाए गए आरोपों की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अपना उपाय कहीं और अपना सकता है, लेकिन जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय में नहीं।

न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "आप जहाँ चाहें अपना उपाय अपनाएँ।"

याचिकाकर्ता ने कहा, "चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया।"

न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "कथित तौर पर जनहित में दायर की गई रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता उपलब्ध वैकल्पिक उपायों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है।"

Justice Surya Kant and Justice Joymala Bagchi
Justice Surya Kant and Justice Joymala Bagchi

याचिका में तर्क दिया गया है कि मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक गारंटी को खतरे में डाल दिया है। याचिका में दावा किया गया है कि बेंगलुरु सेंट्रल संसदीय सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में हज़ारों डुप्लिकेट, अमान्य और फर्जी प्रविष्टियाँ पाई गईं, जिससे "एक व्यक्ति, एक वोट" के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है।

यह दलील दी गई कि कई मतदाता एक ही मतदाता पहचान पत्र संख्या के तहत कई निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत पाए गए, जबकि कुछ व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र में अलग-अलग पहचान संख्याओं के साथ एक से अधिक बार दिखाई दिए।

याचिका में कहा गया है कि अकेले महादेवपुरा में 40,000 से ज़्यादा अमान्य मतदाता, 10,000 से ज़्यादा डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ और हज़ारों मतदाता ऐसे थे जिनके विवरण एक जैसे थे, जैसे मकान संख्या या पिता का नाम। महाराष्ट्र में भी इसी तरह के पैटर्न का आरोप लगाया गया था, जहाँ केवल चार महीनों में लगभग 39 लाख नए मतदाता जुड़े थे, और चंद्रपुर में भी लगभग 80 मतदाता एक ही खाली पते पर दिखाए गए थे।

याचिका में कर्नाटक के कलबुर्गी में मतदाता सूची में संदिग्ध जोड़-तोड़ का खुलासा होने के बाद दर्ज की गई एक प्राथमिकी का भी हवाला दिया गया है। इसमें एक 63 वर्षीय महिला के मामले पर भी प्रकाश डाला गया, जिसका नाम उसके द्वारा ऐसा अनुरोध करने से इनकार करने के बावजूद हटा दिया गया।

यह तर्क दिया गया कि इस तरह की हेराफेरी संविधान के अनुच्छेद 324, 325 और 326 का उल्लंघन करती है और अनुच्छेद 14 व 21 का भी उल्लंघन करती है।

यह दलील दी गई कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है।

याचिकाकर्ता ने मतदाता सूचियों में कथित हेराफेरी की स्वतंत्र जाँच और देश भर में मतदाता सूचियों की तैयारी और रखरखाव में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को बाध्यकारी निर्देश देने का अनुरोध किया।

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Supreme Court rejects PIL by lawyer seeking SIT probe into Rahul Gandhi's vote chori allegations

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