सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस प्रार्थना पर नाराजगी जाहिर की।
न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की, "किसी शहर को विश्व धरोहर स्थल कैसे घोषित किया जा सकता है? आपको यह दिखाना होगा कि विश्व धरोहर शहर घोषित करने का प्रावधान कहां है? शहर को विश्व धरोहर शहर घोषित करने के क्या फायदे हैं? क्या विश्व धरोहर शहर घोषित होने के बाद शहर अधिक स्वच्छ हो जाएगा? आपने हमें यह नहीं बताया कि इससे शहर को क्या मदद मिलेगी। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते!"
पीठ आगरा में ताजमहल के आसपास विकासात्मक गतिविधियों के लिए पर्यावरण मंजूरी से संबंधित याचिकाओं के एक समूह में एक आवेदन पर विचार कर रही थी।
वकील ने आगरा को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की याचिका को उचित ठहराने के लिए समय मांगा, लेकिन शीर्ष अदालत ने आवेदन को खारिज कर दिया।
विश्व धरोहर स्थल वे संरक्षित स्थल या क्षेत्र हैं जिन्हें सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक महत्व के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा मान्यता प्राप्त है।
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Supreme Court rejects plea to declare Agra a World Heritage site