सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में परिसीमन और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज की

न्यायालय ने कहा कि दोनों राज्यों को जम्मू-कश्मीर के समान नहीं माना जा सकता, जहां 2022 में परिसीमन किया गया था।
Andhra Pradesh, Telangana and Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए परिसीमन प्रक्रिया करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि दोनों राज्यों को जम्मू-कश्मीर के समान नहीं माना जा सकता, जहाँ 2022 में परिसीमन किया गया था और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी।

न्यायालय ने कहा "हमने माना है कि इससे सभी राज्यों के लिए समानता की मांग करने के लिए ढेरों रास्ते खुल जाएँगे। हमारा मानना है कि धारा 170(3) के तहत संवैधानिक आदेश एक बाधा के रूप में कार्य करता है। परिसीमन की माँग इसके विपरीत है और इस प्रकार विफल हो जाती है।

पुनर्गठित होने के कारण, जम्मू-कश्मीर संविधान के भाग VII के अध्याय 3 द्वारा शासित नहीं है। इसलिए हमें इस बात में कोई दम नहीं लगता कि विवादित परिसीमन अधिसूचना से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बाहर करना मनमाना या संविधान का उल्लंघन है।"

इसलिए, न्यायालय ने के. पुरुषोत्तम रेड्डी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi
Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi

रेड्डी ने न्यायालय में यह तर्क देते हुए याचिका दायर की कि जम्मू-कश्मीर के लिए परिसीमन किया गया और सीटों की संख्या बढ़ाई गई, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़ दिया गया और यह मनमाना था।

उन्होंने यह भी दावा किया कि यह वैध अपेक्षाओं के सिद्धांत का उल्लंघन है।

हालाँकि, न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

पीठ ने कहा, "वैध अपेक्षाओं का सिद्धांत एक सुस्थापित सिद्धांत है, हालाँकि यह किसी कानूनी अधिकार की ओर नहीं ले जाता और यह कानून के किसी भी स्पष्ट प्रावधान को रद्द नहीं कर सकता और इसे उचित और क़ानून के अनुरूप होना चाहिए। आंध्र प्रदेश अधिनियम के तहत अपेक्षाओं को अलग-थलग नहीं देखा जा सकता क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 170 के अधीन है।"

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Supreme Court rejects plea seeking delimitation, increase of assembly seats in Andhra Pradesh, Telangana

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