सुप्रीम कोर्ट ने सिंधी दूरदर्शन चैनल की याचिका खारिज की

सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा, "क्या नागरिक कह सकते हैं कि मैं भाषा को संरक्षित करने के लिए एक अलग चैनल चाहता हूं?"
Supreme Court, Doordarshan Logo
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 24 घंटे का सिंधी भाषा दूरदर्शन (डीडी) टीवी चैनल शुरू करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। [सिंधी संगत बनाम यूओआई]

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन सिंधी संगत की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसने इस मुद्दे पर 27 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस बात पर भी संदेह व्यक्त किया कि क्या किसी भाषा के विलुप्त होने के कारण उस भाषा में एक समर्पित टीवी चैनल शुरू करने की मांग की जा सकती है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "एक भाषा है - मान लीजिए कि वह विलुप्त होने का सामना कर रही है... कोई भी नागरिक यह नहीं कह सकता कि मेरे मौलिक अधिकारों के अनुसार, उस भाषा में एक अलग चैनल स्थापित किया जाना चाहिए... ऐसे अन्य तरीके भी हैं जो अधिक प्रभावी हैं।"

CJI DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala, Justice Manoj Misra
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कोई भी नागरिक यह नहीं कह सकता कि मेरे मौलिक अधिकारों के तहत उस भाषा में अलग चैनल स्थापित किया जाना चाहिए।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

सीजेआई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि यदि सिंधी भाषी ग्रामीण क्षेत्रों से होते तो एक समर्पित सिंधी चैनल की मांग करने का अधिक आधार हो सकता था।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा "क्या नागरिक यह कह सकते हैं कि मैं भाषा के संरक्षण के लिए एक अलग चैनल चाहता हूं? ... यदि समुदाय ग्रामीण है, तो हां, सार्वजनिक प्रसारण महत्वपूर्ण है। लेकिन सिंधी ज्यादातर शहरी हैं... मेरी बात को गलत नहीं समझा जाना चाहिए.. यह मुख्य रूप से एक व्यापारिक समुदाय है... श्री जेठमलानी (दिवंगत वरिष्ठ वकील, राम जेठमलानी) समुदाय में एक प्रमुख व्यक्ति हैं।"

सिंधी संगत का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने जवाब दिया,

"मैं भी सिंधी हूँ और वास्तव में हम एक ही गाँव से हैं। श्री राम जेठमलानी के प्रयासों से (सिंधी) भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।"

उन्होंने आगे कहा "सार्वजनिक प्रसारण की वैधता है, जो निजी प्रसारण की नहीं है...राज्य का कर्तव्य है कि वह भाषाई हितों की रक्षा करे।"

हालाँकि, न्यायालय इस पर सहमत नहीं हुआ।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया, "माफ कीजिए, हमने इसे खारिज कर दिया है।"

इस साल मई में, दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने प्रसार भारती के 24 घंटे का सिंधी डीडी चैनल शुरू न करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

प्रसार भारती ने बताया था कि ऐसा कदम टिकाऊ नहीं होगा क्योंकि कुछ जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत में सिंधी बोलने वालों की आबादी केवल 26 लाख के आसपास है। प्रसारक ने कहा था कि वह पहले से ही अपने डीडीगिरनार, डीडी राजस्थान और डीडी सह्याद्री चैनलों पर सिंधी भाषा में कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है, जो उन क्षेत्रों को कवर करते हैं जहां सिंधी आबादी मुख्य रूप से केंद्रित है।

इसलिए, उच्च न्यायालय ने डीडी पर 24 घंटे का सिंधी भाषा का चैनल शुरू करने के लिए कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि सिंधी संगत खंडपीठ को यह समझाने में असमर्थ रही है कि दूरदर्शन पर 24 घंटे का सिंधी चैनल आवंटित करने की मांग करना कानूनी या संवैधानिक अधिकार है।

व्यथित होकर, सिंधी संगत ने अधिवक्ता पारस नाथ सिंह के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

एनजीओ की ओर से दलील देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जयसिंह ने आज तर्क दिया कि भाषाई हितों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। उन्होंने इस तर्क पर आपत्ति जताई कि चूंकि सिंधी राज्य की भाषा नहीं है, इसलिए सिंधी टीवी चैनल की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस चिंता पर कि भाषा विलुप्त होने का खतरा है, सिंधी भाषा का चैनल शुरू करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "यह (सिंधी) एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका कोई राज्य नहीं है... शायद पारसी भाषा के साथ भी ऐसा ही है... भारत में एक ऐसी भाषा है जिसका अपना कोई राज्य नहीं है... अगर सिंध नाम का कोई राज्य होता तो एक चैनल होता... अपनी नीति को मुद्दे की क्षेत्रीयता से न जोड़ें क्योंकि इस भाषा का कोई क्षेत्र नहीं है... यह एकमात्र भाषा नहीं है बल्कि (ऐसी) कई अन्य भाषाएँ हैं जो भारत में विलुप्त हो रही हैं।"

न्यायालय ने जवाब दिया, "लेकिन एकल न्यायाधीश के समक्ष कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया। खंडपीठ (उच्च न्यायालय) के समक्ष भी प्रार्थना केवल एक ही थी, हमें सिंधी भाषा में एक अलग चैनल दिया जाए।"

न्यायालय ने अंततः अपील को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि उच्च न्यायालय ने मामले पर अपना दिमाग लगाया था।

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Supreme Court rejects plea for Sindhi Doordarshan channel

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