सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की याचिका खारिज की; याचिकाकर्ता पर ₹25k का जुर्माना लगाया

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि याचिका तुच्छ थी और याचिकाकर्ता, वकील सचिन गुप्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में प्रचलित वर्तमान आरक्षण प्रणाली को धीरे-धीरे समाप्त करने और इसे वैकल्पिक पद्धति से बदलने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी [एडवोकेट सचिन गुप्ता बनाम भारत संघ]।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि याचिका तुच्छ थी और याचिकाकर्ता, वकील सचिन गुप्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

कोर्ट ने आदेश दिया, "यह जनहित याचिका अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कल्याण कोष में ₹25,000 का जुर्माना का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। भुगतान की रसीद 2 सप्ताह में पेश की जाएगी।"

उसी पीठ ने जाति व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण की मांग करने वाले उसी याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक अन्य जनहित याचिका को भी खारिज कर दिया।

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Supreme Court rejects plea to phase out reservation; imposes ₹25k costs on petitioner

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