सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली उपराज्यपाल एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति के लिए दिल्ली सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य नही

न्यायालय ने कहा दिल्ली उपराज्यपाल एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले मे दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह के लिए बाध्य नही क्योंकि इस संबंध मे उनकी शक्तियां दिल्ली नगर निगम अधिनियम से प्राप्त है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली उपराज्यपाल एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति के लिए दिल्ली सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य नही
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा दस एल्डरमैन की नियुक्ति को बरकरार रखा [Government of NCT of Delhi vs Office of Lieutenant Governor of Delhi]

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने फैसला सुनाया कि दिल्ली के उपराज्यपाल, एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से बाध्य नहीं हैं, क्योंकि इस संबंध में उनकी शक्तियाँ दिल्ली नगर निगम अधिनियम से प्राप्त हैं।

न्यायालय ने कहा, "यह 1993 का दिल्ली नगर निगम अधिनियम था, जिसने पहली बार एलजी को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की। एलजी पर कानून द्वारा व्यक्त की गई शक्ति वैधानिक योजनाओं को दर्शाती है, जिसके तहत शक्ति वितरित की जाती है। दिल्ली एलजी से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून के अनुसार कार्य करें, न कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार।"

दिल्ली एलजी की दलीलों का नेतृत्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा की गई दलीलों से सहमत होते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून के अनुसार दिल्ली एलजी को ऐसा करना आवश्यक है और यह अनुच्छेद 239 के अपवाद के अंतर्गत आता है जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करने का अधिकार देता है।

अदालत ने कहा, "यह संसद द्वारा बनाया गया कानून है, यह एलजी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विवेक को संतुष्ट करता है क्योंकि कानून के अनुसार उन्हें ऐसा करना आवश्यक है और यह अनुच्छेद 239 के अपवाद के अंतर्गत आता है।"

Justice JB Pardiwala, CJI DY Chandrachud, Justice PS Narasimha
Justice JB Pardiwala, CJI DY Chandrachud, Justice PS Narasimha

न्यायालय द्वारा मामले में सुनवाई पूरी करने के लगभग 15 महीने बाद यह फैसला सुनाया गया।

यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में सुनाया गया है जब दिल्ली नगर निगम शहर के बुनियादी ढांचे और जल निकासी के अपने स्पष्ट कुप्रबंधन के लिए आलोचनाओं के घेरे में आ गया है, जिसके कारण कई हिस्सों में जलभराव हो गया था और यहां तक ​​कि तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत भी हो गई थी, जो एक आईएएस कोचिंग संस्थान के बाढ़ग्रस्त बेसमेंट में फंस गए थे।

आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की याचिका में दावा किया गया है कि 1991 में संविधान के अनुच्छेद 239AA के लागू होने के बाद यह पहली बार है कि एलजी द्वारा निर्वाचित सरकार को पूरी तरह से दरकिनार करके ऐसा नामांकन किया गया है।

दिल्ली सरकार की याचिका के अनुसार, एलजी के पास कार्रवाई के केवल दो ही रास्ते हैं, या तो वे निर्वाचित सरकार द्वारा नामांकन के लिए उनके पास सुझाए गए प्रस्तावित नामों को स्वीकार करें या प्रस्ताव से असहमत हों और इसे राष्ट्रपति के पास भेजें।

सुनवाई के दौरान, CJI ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि एलजी द्वारा एल्डरमैन का नामांकन MCD के लोकतांत्रिक कामकाज को अस्थिर कर सकता है। मई 2023 में, न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

उल्लेखनीय है कि फैसले के लंबित रहने के कारण एमसीडी की स्थायी समिति का गठन नहीं किया जा सका, क्योंकि दस एल्डरमैन उस निकाय का हिस्सा हैं जो इस समिति का चुनाव करता है।

एमसीडी मेयर शेली ओबेरॉय ने चिंता जताई थी कि इसके परिणामस्वरूप नगर निकाय का कामकाज ठप हो गया है, साथ ही उन्होंने शीर्ष अदालत से एमसीडी निगम को फिलहाल स्थायी समिति के कार्य करने की अनुमति देने का आग्रह किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी अधिवक्ता शादान फरासत, शौर्य दासगुप्ता, ऋषिका जैन और नताशा माहेश्वरी के साथ दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन एलजी की ओर से पेश हुए।

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Supreme Court rules Delhi LG not bound by Delhi govt. advice for appointment of aldermen to MCD

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