सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला कर सकता है

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को पर्यावरण संबंधी चिंताओं और वन अधिकार अधिनियम के कथित उल्लंघन को लेकर चुनौती दी गई है।
Supreme Court of India
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं की स्वीकार्यता पर केंद्र सरकार की आपत्तियों पर विचार करने से इनकार कर दिया। ये याचिकाएं कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर की गई थीं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने गौर किया कि हाई कोर्ट ने याचिकाओं को शुरुआती स्तर पर ही खारिज करने से इनकार कर दिया है और मामले की सुनवाई के लिए 25 और 26 नवंबर की तारीख तय की है। बेंच ने हाई कोर्ट से कहा कि वह इन दो तारीखों पर मामले का फैसला करे।

कोर्ट ने निर्देश दिया, "ऐसी स्थिति में, हाई कोर्ट इस बीच दूसरे मामलों में दलीलें पूरी करने के लिए ज़रूरी कदम उठा सकता है और तय तारीखों पर मामलों की सुनवाई करने की कोशिश कर सकता है।"

Justice Joymalya Bagchi, CJI Surya Kant and Justice V Mohana
Justice Joymalya Bagchi, CJI Surya Kant and Justice V Mohana

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में 14.2 मिलियन ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट (MTEU) वाला इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट (4000 पीक आवर पैसेंजर्स-PHP), 450 MVA का गैस-सोलर पावर प्लांट और एक नियोजित टाउनशिप शामिल है।

पर्यावरण संबंधी चिंताओं और 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, 2006' के कथित उल्लंघन के आधार पर कलकत्ता हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी गई है।

हाई कोर्ट द्वारा एक याचिकाकर्ता के 'लोकस स्टैंडी' (अदालत में कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार) के खिलाफ केंद्र सरकार की आपत्तियों को खारिज करने के बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

आज, भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि हाई कोर्ट को याचिकाओं की स्वीकार्यता (मेंटेनेबिलिटी) के खिलाफ आपत्तियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था।

उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि यह थोड़ा तकनीकी मामला है, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण मामला है कि कोई व्यक्ति सालों बाद आकर याचिका दायर करता है, और फिर तीन अलग-अलग याचिकाएं इसे तीन अलग-अलग तरीकों से चुनौती देने की कोशिश करती हैं। फिर वे कहते हैं कि आदिवासी प्रभावित हैं और वे अदालत के सामने नहीं हैं। अब वे इसमें पक्षकार बन गए हैं। इसलिए, यह याचिका हाई कोर्ट के सामने होनी ही नहीं चाहिए। स्वीकार्यता का यह सवाल मामले की जड़ से जुड़ा है। अगर मैं स्वीकार्यता के संबंध में कुछ और बात रख सकूं, तो कृपया हमें वह बात रखने की अनुमति दें। हमें वह बात रखने दें। स्वीकार्यता के दरवाजे बंद न करें क्योंकि इस पर बहुत महत्वपूर्ण बात निर्भर करती है। मैं बस दरवाजे खुले रखना चाहता हूं।"

Attorney General R Venkataramani
Attorney General R Venkataramani

प्रतिवादियों (जो हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता थे) की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट एस. मुरलीधर ने कहा कि केंद्र सरकार के वकील ने खुद हाई कोर्ट से मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था।

उन्होंने कहा, "उन्होंने तीन बार समय लिया और पिछली सुनवाई में दो ASG पेश हुए और कोर्ट से मामले को अंतिम सुनवाई के लिए तय करने का अनुरोध किया। ये दो ASG भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मामला 25 और 26 नवंबर को अंतिम सुनवाई के लिए तय किया गया है।"

उन्होंने आगे कहा कि आदिवासी समुदाय हाई कोर्ट के समक्ष थे।

मुरलीधर ने कहा, "आदिवासी परिषद ने खुद मामले में पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर किया है। वहां मौजूद दो मुख्य जनजातियों - शोम्पेन और ग्रेट निकोबारी - की बात नहीं सुनी गई।"

Senior Advocate and former Justice S Muralidhar
Senior Advocate and former Justice S Muralidhar

जस्टिस बागची ने कहा कि इस मामले में जनहित से जुड़े मुद्दों को खुला रखना होगा। जज ने यह भी कहा कि इस मामले में आदिवासियों के अधिकार शामिल हैं।

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Supreme Court says Calcutta High Court can decide petitions against Great Nicobar project

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