सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से 2020 से लापता बच्चों के मामलों का ब्योरा मांगा

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत में संगठित बाल तस्करी के मामलों का मुद्दा उठाया और केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस विषय पर डेटा एकत्र करने और उसके समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया [संजय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य]।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को निम्नलिखित विवरणों वाली एक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया:

(i) 2020 से यानी जब से क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (क्राइ-मैक) शुरू किया गया है, तब से प्रत्येक जिले/राज्य में कितने बाल गुमशुदा मामले दर्ज किए गए हैं?

(ii) दर्ज मामलों में से, 4 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर कितने बच्चों को बरामद किया गया है और कितने को बरामद किया जाना बाकी है?

(iii) क्या प्रत्येक जिले में एक कार्यात्मक मानव तस्करी विरोधी इकाई स्थापित है और यदि हां, तो संबंधित मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को सौंपे गए मामलों की संख्या।

(iv) लागू कानूनों के तहत मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को दी गई शक्तियाँ।

(v) प्रत्येक जिले/राज्य में बाल तस्करी के मामलों से संबंधित लंबित अभियोजनों की संख्या।

(vi) वर्षवार डेटा प्रदान किया जाए, जिसमें जांच में देरी या लापता बच्चे की बरामदगी न होने के मामलों में संबंधित राज्य क्या कदम उठाने का इरादा रखते हैं।

Justice Hrishikesh Roy and Justice SVN Bhatti
Justice Hrishikesh Roy and Justice SVN Bhatti

शीर्ष अदालत ने ये निर्देश उच्च न्यायालय के कई आदेशों को रद्द करते हुए जारी किए, जिसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान राज्यों में फैले बाल तस्करी रैकेट में शामिल होने के आरोपी छह व्यक्तियों को जमानत दी गई थी।

विशेष रूप से, जिन व्यक्तियों को जमानत दी गई थी, वे 4 वर्षीय लड़के के अपहरण के आरोपी हैं।

उच्चतम न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में शामिल मापदंडों पर विचार किए बिना ही आरोपियों को जमानत दे दी थी।

शीर्ष अदालत ने ये निर्देश उच्च न्यायालय के कई आदेशों को रद्द करते हुए जारी किए, जिसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान राज्यों में फैले बाल तस्करी रैकेट में शामिल होने के आरोपी छह व्यक्तियों को जमानत दी गई थी।

विशेष रूप से, जिन व्यक्तियों को जमानत दी गई थी, वे 4 वर्षीय लड़के के अपहरण के आरोपी हैं।

उच्चतम न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में शामिल मापदंडों पर विचार किए बिना ही आरोपियों को जमानत दे दी थी।

इसने यह भी नोट किया कि आरोपी व्यक्ति अपने जमानत आदेशों का बचाव करने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे।

इसलिए इसने याचिका को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय द्वारा जारी जमानत आदेशों को रद्द कर दिया।

इस मामले में, उसी अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा एक याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें देश के कई राज्यों में फैले संगठित बाल तस्करी रैकेट के शिकार बच्चों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया था।

कमजोर परिवारों के छोटे बच्चों का अपहरण कर उन्हें तस्करों को बेच दिया जाता है, जो नेटवर्क के आधार पर काम करते हैं, यह प्रस्तुत किया गया था।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय के ध्यान में यह भी लाया कि ऐसे लोग हैं जिन्हें कमजोर बच्चों की पहचान करने और उनकी तस्करी और अंततः शोषण की व्यवस्था करने का काम सौंपा गया है।

न्यायालय ने 23 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एक हलफनामे पर ध्यान दिया, जिसमें तस्करी के तीन विशिष्ट पहलुओं- रोकथाम, संरक्षण और अभियोजन के निवारण के संबंध में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परामर्शों पर प्रकाश डाला गया था।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी जिलों को कवर करने वाली मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को उन्नत करने या स्थापित करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2020 में क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (क्राइ-मैक) नामक एक राष्ट्रीय स्तर का संचार मंच शुरू किया गया था, जो वास्तविक समय के आधार पर बाल तस्करी अपराधों के बारे में सूचना के प्रसार की सुविधा प्रदान करता है।

उपर्युक्त के बावजूद, न्यायालय ने पाया कि इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ किए गए समन्वित प्रयासों के परिणाम इस समय उसके समक्ष नहीं लाए गए हैं।

इसलिए, न्यायालय ने बाल गुमशुदा मामलों और उसके तहत शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई और अभियोजन पर गृह मंत्रालय से डेटा मांगा।

न्यायालय ने मंत्रालय को छह सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा भट्ट और अधिवक्ता राजकुमारी बंजू मयंक सपरा, करिश्मा मारिया और लालिमा दास अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा, स्वाति घिल्डियाल, विष्णु शंकर जैन, सौरभ पांडे, मणि मुंजाल, गर्वेश काबरा, अभिषेक जाजू, पूजा काबरा, सुजाता उपाध्याय, अवनीश देशपांडे, सनी चौधरी, सरद कुमार सिंघानिया और अल्पना शर्मा उत्तर प्रदेश राज्य और भारत संघ की ओर से पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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