सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी नियुक्ति के लिए स्वतंत्र प्रक्रिया की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

कोर्ट ने अनुपम कुलश्रेष्ठ व अन्य की याचिका पर वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया।
Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र नियुक्ति प्रक्रिया की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। [अनुपम कुलश्रेष्ठ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य]।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अनुपम कुलश्रेष्ठ और अन्य की याचिका पर 25 जनवरी को वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया।

Justice JB Pardiwala, CJI DY Chandrachud and Justice Satish Chandra Sharma
Justice JB Pardiwala, CJI DY Chandrachud and Justice Satish Chandra Sharma

याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए अदालत का रुख किया कि मौजूदा प्रक्रिया भारत के संविधान के जनादेश के खिलाफ है क्योंकि यह कार्यपालिका के हाथों में नियुक्ति करके कैग की स्वतंत्रता से समझौता करता है।

उन्होंने कहा, 'मौजूदा प्रक्रिया में कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के विचार के लिए नामों को शॉर्टलिस्ट करता है, जिससे प्रधानमंत्री एक नाम राष्ट्रपति को भेजते हैं। हालांकि, यह प्रक्रिया, जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित एकल नाम को मंजूरी देते हैं, कैग की स्वतंत्रता के लिए संविधान के इरादे के विपरीत है। नियुक्ति प्रक्रिया में कैग का उच्च संवैधानिक पद एक तरह से कैबिनेट सचिव को सौंप दिया गया है और मनमाने ढंग से शॉर्टलिस्टिंग की अनुमति दी गई है ।

इस प्रकार, वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया सार्वजनिक लेखा परीक्षा, पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही की कीमत पर पूरी तरह से कार्यकारी के विवेक पर कैग के चयन को रखती है।

याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर अनूप बरनवाल मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि संवैधानिक निकायों में नियुक्तियों को इस धारणा से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए कि लोकतंत्र के भाग्य का फैसला करने वाला 'हां करने वाला व्यक्ति' है.

याचिका में कहा गया है, 'कैग की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया में स्वतंत्रता का अभाव प्रतीत होता है, जिससे पूर्ण नियंत्रण और कार्यपालिका के प्रति निष्ठा के बारे में चिंता पैदा होती है.'

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह, अधिवक्ता वरुण सिंह और मुदित गुप्ता उपस्थित हुए।

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