बैंकिंग/वित्तीय घोटालों में आरबीआई अधिकारियो की जांच के लिए सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने सीबीआई, आरबीआई से जवाब मांगा

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे की जांच करेगी।
Subramanian Swamya and RBI
Subramanian Swamya and RBI

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और अधिवक्ता सत्य सभरवाल की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को नोटिस जारी किया, जिसमें विभिन्न बैंकिंग और वित्तीय घोटालों में RBI के अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की गई थी। [डॉ सुब्रमण्यम स्वामी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो ]।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे की जांच करेगी।

कोर्ट ने कहा, "हम विचार करेंगे। नोटिस जारी करें।"

स्वामी और अधिवक्ता सत्य सभरवाल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान आरबीआई और अन्य एजेंसियों द्वारा पाई गई बैंकिंग धोखाधड़ी की संख्या और मूल्य से पता चलता है कि व्यापक आनंद लेने के बावजूद, आरबीआई जमाकर्ताओं, निवेशकों और शेयरधारकों सहित विभिन्न हितधारकों के हितों की रक्षा करने में विफल रहा।

याचिका में कहा गया है कि इससे भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में विश्वास की हानि हुई है।

याचिकाकर्ता ने कहा, "नियामक (आरबीआई) बैंक धोखाधड़ी की श्रृंखला के प्रति पूरी तरह से उदासीन है और अब इसके बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं।"

इसलिए याचिका में निम्नलिखित घोटालों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों की सीबीआई जांच की मांग की गई है:

- किंगफिशर घोटाला;

- बैंक ऑफ महाराष्ट्र घोटाला;

- उत्तर प्रदेश स्थित निजी चीनी संगठन घोटाला;

- नीरव मोदी/पंजाब नेशनल बैंक घोटाला;

- आईएल एंड एफएस घोटाला;

- पीएमसी बैंक घोटाला;

- यस बैंक घोटाला;

- लक्ष्मी विलास बैंक घोटाला;

- रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड घोटाला;

- फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड घोटाला।

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