
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिन्होंने शीर्ष अदालत में दावा किया था कि उनके सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों को बंद कर दिया गया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और यह भी कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) इस मामले को देख रहे हैं।
कोर्ट ने एएसजी को अगली सुनवाई की तारीख पर स्थिति से पीठ को अवगत कराने को कहा।
21 फरवरी को उल्लेख किए जाने के बाद यह मामला आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने 24 फरवरी को कहा, "कठोर परिणामों वाला पत्र। जीपीएफ खाता बंद कर दिया गया था।"
"जजों का क्या जीपीएफ खाता बंद हुआ? कौन है याचिकाकर्ता?" सीजेआई ने पूछा था।
"पटना उच्च न्यायालय के सात न्यायाधीश," वकील ने जवाब दिया था जिसके बाद याचिका को आज के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
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