भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ के निर्देश के तहत, सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद उच्च न्यायालय को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें एक जिला न्यायाधीश द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक महिला न्यायिक अधिकारी द्वारा दायर सभी शिकायतों की वर्तमान स्थिति मांगी गई है।
उच्च न्यायालय को सभी जानकारी एकत्र करने के लिए रात भर की समय सीमा दी गई थी। उच् चतम न् यायालय के महासचिव को कल रात फोन पर बताया गया कि उच् च न् यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने भी खुले पत्र का संज्ञान लिया है।
उत्तर प्रदेश की न्यायाधीश ने गुरुवार को सीजेआई को एक खुला पत्र लिखकर अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति मांगी थी।
पत्र में उसने इस बात पर प्रकाश डाला था कि एक जिला न्यायाधीश और उसके सहयोगियों ने उसका यौन उत्पीड़न किया था।
उन्होंने दावा किया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।
पत्र लिखने वाले ने तब उच्च न्यायालय की आंतरिक शिकायत समिति से शिकायत की, जिसे शुरू करने और जांच करने में छह महीने लग गए।
हालांकि, उन्होंने जांच को एक दिखावा करार दिया, क्योंकि जांच में गवाह जिला न्यायाधीश के तत्काल अधीनस्थ थे।
13 दिसंबर को उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
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Supreme Court seeks status of complaints by judicial officer who alleged sexual harassment