[ब्रेकिंग] सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 4 महीने कैद, अदालत की अवमानना करने पर ₹2000 के जुर्माने की सजा सुनाई

जस्टिस उदय उमेश ललित, एस रवींद्र भट और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने यह फैसला सुनाया।
Vijay Mallya, Supreme Court
Vijay Mallya, Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या को अदालत की अवमानना के मामले में चार महीने की कैद और ₹2000 के जुर्माने की सजा सुनाई। [भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम डॉ विजय माल्या]।

जस्टिस उदय उमेश ललित, एस रवींद्र भट और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

पीठ ने माल्या को चार सप्ताह के भीतर ब्याज सहित 40 मिलियन अमरीकी डालर जमा करने का भी निर्देश दिया, ऐसा नहीं करने पर उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी।

शराब कारोबारी के खिलाफ अवमानना ​​का मामला किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े ₹9,000 करोड़ से अधिक के बैंक ऋण चूक के संबंध में था।

कोर्ट ने 2017 में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ऑफ क्रेडिटर्स (COC) द्वारा दायर एक याचिका में अपने आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए माल्या को अदालत की अवमानना ​​​​का दोषी ठहराया था। माल्या पर आरोप है कि उसने अपनी संपत्ति के बारे में "अस्पष्ट" खुलासे करने के अलावा, अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अन्य व्यक्तियों के खातों में धन हस्तांतरित किया।

बैंकों ने, विशेष रूप से, आरोप लगाया था कि माल्या ने तथ्यों को छुपाया और कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के "घोर उल्लंघन" में अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या और बेटियों लीना और तान्या माल्या को पैसा भेज दिया।

न्यायमूर्ति ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस साल की शुरुआत में कहा था,

"हम इस मामले को जनवरी में निपटान के लिए सूचीबद्ध करेंगे। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। प्रत्यर्पण की कार्यवाही अंतिम रूप ले चुकी है और प्रतिवादी 3 (विजय माल्या) ने यूनाइटेड किंगडम में अपील के सभी रास्ते समाप्त कर दिए हैं।"

माल्या पर आरोप है कि उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में "अस्पष्ट और अस्पष्ट" खुलासे करने के अलावा अन्य व्यक्तियों के खातों में धन हस्तांतरित किया। बैंकों ने, विशेष रूप से, आरोप लगाया था कि माल्या ने तथ्यों को छुपाया और कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के "घोर उल्लंघन" में अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या और बेटियों लीना और तान्या माल्या को पैसा भेज दिया।

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[BREAKING] Supreme Court sentences Vijay Mallya to 4 months imprisonment, ₹2,000 fine for contempt of court

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