सुप्रीम कोर्ट ने मुन्नार से जुड़ी फाइलें रोकने पर केरल को फटकार लगाई, अधिकारियों को तलब किया

न्यायालय ने कहा चूंकि केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति एक वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त निकाय है जिसका गठन कोर्ट के आदेश अनुसार किया गया अतः इससे फाइले रोकना कोर्ट के अधिकार को कमजोर करने के समान है।
Hill Station - Munnar
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति से एक फाइल रोकने के लिए केरल सरकार को फटकार लगाई। [टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य]

केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति या सीईसी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत एक निकाय है, जिसका काम पारिस्थितिकी से संबंधित न्यायिक आदेशों का अनुपालन करना और ऐसे आदेशों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य और केंद्र सरकारों को उपाय सुझाना है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई, प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि चूंकि सीईसी एक वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त निकाय है, जिसका गठन न्यायालय के आदेश के अनुसार किया गया था, इसलिए इससे फाइलें रोकना न्यायालय के अधिकार को कम करने के समान है।

न्यायालय ने कहा, "मूल रूप से इस न्यायालय के आदेश के तहत गठित सीईसी को अब 5 सितंबर, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। उक्त वैधानिक दर्जा भी इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में प्रदान किया गया था। इसलिए, सीईसी टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद मामले की सुनवाई कर रही पीठ को सौंपे गए मामलों की सुनवाई में न्यायालय की सहायता करने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। इसलिए, जब सीईसी कोई जांच करती है तो प्रत्येक प्राधिकारी सीईसी की सहायता करने के लिए बाध्य है। हमारे विचार में, एक महत्वपूर्ण फाइल को रोकने का प्रयास इस न्यायालय के अधिकार को कमजोर करता है। यह सीईसी को न्यायालय की सहायता करने के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकता है।"

Justices Prashant Kumar Mishra, BR Gavai and KV Viswanathan with Supreme Court
Justices Prashant Kumar Mishra, BR Gavai and KV Viswanathan with Supreme Court

इस वर्ष अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को मुन्नार में कार्डेमॉन हिल रिजर्व के सटीक क्षेत्र का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

हालांकि, 21 जुलाई को केरल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पीवी दिनेश ने न्यायालय को बताया कि चुनाव और विस्तृत रिकॉर्ड के कारण राज्य आवश्यक कार्य करने में असमर्थ है और उन्होंने अपना कार्य पूरा करने के लिए चार महीने का अतिरिक्त समय मांगा।

हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं है।

इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि भूमि राजस्व आयुक्त डॉ. ए कोवसिगन और अतिरिक्त सचिव टीआर जयपाल ने सीईसी को यह कहते हुए संचार जारी किया था कि राज्य सरकार उसी मुद्दे पर उनके द्वारा मांगी गई फाइल प्रस्तुत करने में असमर्थ होगी।

इस पर नकारात्मक रुख अपनाते हुए न्यायालय ने दोनों अधिकारियों को 21 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और कारण बताने का निर्देश दिया कि उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

यह आदेश उन याचिकाओं पर पारित किया गया था, जिनमें सीईसी ने बेंच को अतिक्रमण हटाने, कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन, प्रतिपूरक वनरोपण, वृक्षारोपण और देश में वन संसाधनों की सुरक्षा से संबंधित अन्य ऐसे संरक्षण मुद्दों के बारे में जानकारी दी थी।

केरल के मामले के अलावा, न्यायालय ने पाया कि दिल्ली रिज में संरक्षित क्षेत्र में भूमि आवंटन के मुद्दे पर दो पीठें विचार कर रही हैं।

अदालत ने परस्पर विरोधी आदेशों से बचने के लिए रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह दिल्ली रिज से संबंधित सभी मामलों को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे, ताकि इसे एक पीठ को आवंटित किया जा सके।

न्यायालय ने उच्चाधिकार प्राप्त तकनीकी समिति को भी छह महीने का समय दिया, जिसका गठन न्यायालय के पिछले आदेशों के अनुसरण में किया गया था, ताकि अधिसूचित रिज क्षेत्र के समान रूपात्मक विशेषताओं वाले दिल्ली रिज के बाहर के क्षेत्रों की पहचान की जा सके।

इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

[आदेश पढ़ें]

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Supreme Court slams Kerala for withholding files on Munnar; summons officials

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