सुप्रीम कोर्ट ने स्टिंग मामले में अरुण पुरी, राजदीप सरदेसाई, शिव अरूर के खिलाफ मानहानि मामले पर रोक लगायी

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व विधायक बीआर पाटिल द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार करने के बाद तीनों ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
(L-R) Aroon Purie, Rajdeep Sardesai, Shiv Aroor
(L-R) Aroon Purie, Rajdeep Sardesai, Shiv AroorImage sources: Aroon Purie (X), Rajdeep Sardesai (Youtube), Shiv Aroor (FB)

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिया टुडे समूह के प्रमुख अरुण पुरी और पत्रकारों राजदीप सरदेसाई और शिव अरूर के खिलाफ 2016 में मीडिया संगठन द्वारा कथित कैश फॉर वोट घोटाले पर प्रसारित एक स्टिंग ऑपरेशन पर आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी। [अरुण पुरी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य]

इंडिया टुडे की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि कर्नाटक में कुछ सांसदों को 2016 में राज्यसभा चुनावों से पहले वोटों के बदले रिश्वत दी जा रही थी।

इस रिपोर्ट को लेकर उसी साल राज्य के पूर्व विधायक बीआर पाटिल द्वारा अरुण पूरी, सरदेसाई और अरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया गया था, जो स्टिंग ऑपरेशन रिपोर्ट में अनियमितता के आरोपी विधायकों में से एक थे.

दिसंबर 2023 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मानहानि की इन कार्यवाही को रोकने से इनकार कर दिया, जिससे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की गई।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सोमवार को इस मामले में कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा और आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

CJI DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala, Justice Manoj Misra
CJI DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala, Justice Manoj Misra

सुप्रीम कोर्ट में पुरी, सरदेसाई और अरूर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एस मुरलीधर पेश हुए।

उच्च न्यायालय के 18 दिसंबर के आदेश को न्यायमूर्ति आर नटराज ने पारित किया था जिसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

अपने फैसले में जस्टिस नटराज ने कहा था कि ऐसे आरोप हैं कि इंडिया टुडे के शो के आरोपियों ने 'छेड़छाड़ किए गए ग्राफिक्स' का प्रसारण किया और बीआर पाटिल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की.

उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए एक झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने का अपराध, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 469 के तहत दंडनीय है, प्रथम दृष्टया बनाया गया था।

इन आरोपों की आगे जांच की आवश्यकता थी, अदालत ने मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा था।

उच्च न्यायालय ने कहा, "क्या याचिकाकर्ताओं (अभियुक्तों) का प्रतिवादी नंबर 2 (पाटिल) की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा था या नहीं और क्या याचिकाकर्ताओं के पास प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ लेख प्रकाशित करने का कोई औचित्य था या नहीं, ये सभी मामले जांच के दौरान सुनिश्चित किए जाने हैं। इसलिए याचिकाकर्ता इस स्तर पर यह दलील नहीं दे सकते कि उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।“

हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा था कि अधिकारियों को मामले में पुरी की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए जब तक कि स्टिंग ऑपरेशन और रिपोर्ट के प्रसारण में उनकी भूमिका स्थापित नहीं हो जाती।

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Supreme Court stays defamation case against Aroon Purie, Rajdeep Sardesai, Shiv Aroor over sting op

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