सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम कथित रूप से हटाए जाने पर टिप्पणी को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री (सीएम) आतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी [अरविंद केजरीवाल और अन्य बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य और अन्य]।
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता राजीव बब्बर से जवाब मांगा है।
इस बीच, आम आदमी पार्टी (आप) के दोनों नेताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में आप नेताओं द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।
इसके चलते केजरीवाल और आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
बब्बर ने केजरीवाल, आतिशी और आप नेताओं सुशील कुमार गुप्ता और मनोज कुमार के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
बब्बर ने कोर्ट को बताया कि आप नेताओं ने दिसंबर 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा के निर्देश पर चुनाव आयोग ने बनिया, पूर्वांचली और मुस्लिम समुदाय के करीब 30 लाख मतदाताओं के नाम दिल्ली की मतदाता सूची से हटा दिए हैं।
बब्बर ने कहा कि इस बयान से उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।
मार्च 2019 में एक मजिस्ट्रेट ने केजरीवाल और अन्य को मामले में समन जारी किया था। आप नेताओं ने इसके खिलाफ सत्र न्यायालय का रुख किया, लेकिन वह याचिका खारिज कर दी गई।
इसके बाद केजरीवाल, आतिशी और अन्य ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने भी आपराधिक कार्यवाही को बरकरार रखा।
उच्च न्यायालय ने माना कि लोकतंत्र में नागरिकों को सच्ची और सही जानकारी जानने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा कीचड़ उछालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
आप द्वारा भाजपा के खिलाफ लगाए गए आरोप अपमानजनक हैं और भाजपा को बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए लगाए गए हैं।
इसके चलते आप के दोनों नेताओं ने शीर्ष अदालत के समक्ष तत्काल याचिका दायर की।
आज वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, अधिवक्ता विवेक जैन, मोह इरशाद, करण शर्मा, सादिक नूर और रजत जैन केजरीवाल और आतिशी की ओर से पेश हुए।
वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर, अधिवक्ता नीरज, पीयूष बेरीवार और शुभी भारद्वाज बब्बर की ओर से कैविएट पर पेश हुए।
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Supreme Court stays defamation case against Arvind Kejriwal, Delhi CM Atishi