सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर ट्वीट के लिए पत्रकार मेकपीस सितल्हो के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगायी

सिटलहौ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए और शीर्ष अदालत को सूचित किया कि वह फुलब्राइट स्कॉलर हैं और अब मणिपुर हिंसा पर अपने ट्वीट को लेकर प्राथमिकी का सामना कर रही हैं।
Makepeace Sitlhou and Supreme Court
Makepeace Sitlhou and Supreme CourtLinkedin

सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वतंत्र पत्रकार मेकपीस सितल्हो को इस साल की शुरुआत में मणिपुर में भड़की हिंसा के संबंध में उनके ट्वीट के संबंध में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान की। (मेकपीस सिटलहौ बनाम मणिपुर राज्य)

सिटलहौ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए और शीर्ष अदालत को सूचित किया कि पत्रकार मणिपुर हिंसा पर अपने ट्वीट को लेकर इंफाल में प्राथमिकी का सामना कर रही हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पत्रकार को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया।

पीठ ने कहा, 'अगले आदेश तक उनके खिलाफ एफआईआर से संबंधित कार्यवाही पर रोक रहेगी। नोटिस जारी करें. मणिपुर सरकार के स्थायी वकील को तामील करें।"

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Supreme Court stays FIR against journalist Makepeace Sitlhou booked for tweets on Manipur Violence

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