सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को 69,000 सहायक शिक्षकों की नई सूची तैयार करने के निर्देश पर रोक लगाई

न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा तथा निर्देश दिया कि अगले आदेश तक मौजूदा भर्ती सूची में कोई परिवर्तन न किया जाए।
Supreme Court
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सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य को 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया था [रवि कुमार सक्सेना एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य]।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने समक्ष दायर याचिकाओं पर राज्य से जवाब मांगा और निर्देश दिया कि अगले आदेश तक मौजूदा भर्ती सूची में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

CJI DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala, Justice Manoj Misra
CJI DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala, Justice Manoj Misra

पीठ उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के 13 अगस्त के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी।

उच्च न्यायालय ने जून 2020 और जनवरी 2022 में राज्य अधिकारियों द्वारा जारी सहायक शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द कर दिया था, जिसमें आरक्षित वर्ग के 6,800 उम्मीदवार शामिल थे।

यह निर्णय मार्च 2023 के आदेश के खिलाफ अपील का निपटारा करते हुए आया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि उन भर्तियों में प्रदान किया गया आरक्षण वैध नहीं था।

आज शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान, CJI ने चुटकी लेते हुए कहा,

"इस मामले के लिए इतनी भीड़! इसे पूर्वानुमानित लामबंदी कहा जाता है।"

शिक्षकों की ओर से अधिवक्ता साहिल टैगोत्रा ​​शीर्ष अदालत में पेश हुए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुईं।

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Supreme Court stays direction to Uttar Pradesh to prepare fresh list of 69,000 assistant teachers

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