सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्देश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में बार चुनावों में किसी भी उम्मीदवार को एक साथ दो पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी [डी.के. शर्मा एवं अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एवं अन्य]।
हालांकि, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया कि 19 अक्टूबर को होने वाले दिल्ली बार चुनाव पर रोक नहीं लगाई गई है।
9 सितंबर को आदेश दिया गया कि "अनुमति दी गई है। अगले आदेश तक, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों पर रोक रहेगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान अपीलों के लंबित रहने से किसी भी निकाय के चुनाव पर रोक नहीं लगेगी।"
सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त में इस मामले में दिल्ली बार काउंसिल और विभिन्न बार एसोसिएशनों से जवाब मांगा था।
इस वर्ष 19 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव एक साथ तथा एक ही दिन कराए जाने चाहिए।
कई निर्देशों के साथ-साथ न्यायालय ने यह भी कहा कि बार चुनावों में धन की भूमिका को रोकने तथा चुनाव प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए कोई भी चुनावी पार्टी आयोजित नहीं की जानी चाहिए तथा कोई भी होर्डिंग नहीं लगाई जानी चाहिए।
वर्तमान अपील उस फैसले में दिए गए निम्नलिखित निर्देश तक सीमित है:
"किसी भी बार एसोसिएशन या निकाय, जैसे कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई भी सदस्य एक साथ दो अलग-अलग बार एसोसिएशन/निकायों में चुनाव नहीं लड़ेगा या पद धारण नहीं करेगा।"
दिल्ली बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने बार एंड बेंच को स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया वर्तमान स्थगन इस निर्देश तक सीमित है।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार जैन तथा अधिवक्ता सैयद मेहदी इमाम, अंकुर शर्मा, अभिनव शर्मा, एसआई वशिष्ठ, आतिफ सुहरावर्दी, तबरेज अहमद तथा कैलाश वासुदेव अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए।
दिल्ली बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार अग्रवाल, राजीव रंजन द्विवेदी, पीयूष बेरीवाल, शोहित चौधरी, गौतम दास, पीके दाश, धीरेंद्र कुमार झा, अबनीकांत साहू, संतोष राउत और आरके पाधी पेश हुए।
हाईकोर्ट का यह फैसला सभी बार एसोसिएशनों के लिए एक ही दिन एक समान चुनाव कराने से संबंधित याचिकाओं के एक बैच का निपटारा करते हुए आया।
अगस्त 2023 में, हाईकोर्ट ने दिल्ली में सभी बार एसोसिएशनों के लिए एक ही दिन चुनाव कराने की संभावना तलाशने के लिए न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।
[आदेश पढ़ें]
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Supreme Court stays 'one member one post' rule for Delhi bar bodies