एससी ने असम रूरल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट को रद्द किया जिसने डिप्लोमा होल्डर को कुछ बीमारियो के इलाज की अनुमति दी थी

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उच्च शिक्षा के लिए मानको का निर्धारण,संस्थानो को मान्यता देने या मान्यता रद्द करने के लिए प्राधिकरण ऐसे क्षेत्र है जिन पर विशेष विधायी क्षमता संसद के पास है न कि राज्य के पास
Supreme Court
Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गौहाटी उच्च न्यायालय के एक फैसले को बरकरार रखा, जिसने असम ग्रामीण स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2004 को रद्द कर दिया था, जिसने डिप्लोमा धारकों को कुछ बीमारियों के इलाज की अनुमति दी थी। [बहारुल इस्लाम बनाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन]।

जस्टिस बीआर गवई और बीवी नागरत्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम मानकों का निर्धारण, किसी संस्था को मान्यता देने या मान्यता रद्द करने के लिए प्राधिकरण आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर कानून बनाने की विशेष विधायी क्षमता संविधान की प्रविष्टि 66 सूची 1 के तहत संसद के पास है न कि राज्य विधानमंडल के पास।

कोर्ट ने कहा कि दूसरी ओर संविधान की सूची 3 की प्रविष्टि 25 के तहत राज्य विधानसभाओं के पास न्यूनतम मानकों और समन्वय के निर्धारण को छोड़कर शिक्षा के अन्य सभी पहलुओं के संबंध में कानून बनाने की विधायी क्षमता है।

न्यायालय ने रेखांकित किया इसलिए, राज्य विधायिका में चिकित्सा शिक्षा के लिए न्यूनतम मानकों के निर्धारण के क्षेत्र में क्षमता का अभाव है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य ने उच्च न्यायालय के फैसले के आधार को हटाने और डिप्लोमा धारकों की स्थिति को बहाल करने के लिए 2015 में असम सामुदायिक व्यावसायिक पंजीकरण और योग्यता अधिनियम बनाया था।

अदालत ने कहा, "आक्षेपित निर्णय के आधार को हटा दिया गया है और इसलिए, यह संवैधानिक रूप से मान्य है।"

न्यायालय ने यह भी माना कि असम अधिनियम केंद्रीय कानून, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के साथ संघर्ष में है।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Supreme Court strikes down Assam Rural Health Regulatory Authority Act which allowed diploma holders to treat certain diseases

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com