राम मंदिर दान में चोरी की खबर देने वाले पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की FIR रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा

राम मंदिर चंदे में हेराफेरी के अलावा, उपाध्याय ने एक IAS अधिकारी के बारे में भी एक खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं।
Ram Mandir, Ayodhya
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अयोध्या में राम मंदिर चंदे की चोरी की रिपोर्ट करने वाले पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने रोड रेज के मामले में अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

उन्होंने आरोप लगाया है कि रोड रेज का मामला, जिसमें SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट जैसे कड़े कानूनों के तहत कार्रवाई की गई है, असल में उन्हें निशाना बनाने के लिए किया गया एक जवाबी हमला था। यह कार्रवाई राम मंदिर ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार पर उनकी खोजी रिपोर्टों के कारण की गई थी।

इस मामले का ज़िक्र भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच के सामने किया गया, जिसने मामले को कल (25 अगस्त) लिस्ट करने पर सहमति जताई।

वकील ने कहा, "उनके खिलाफ कई FIR दर्ज की गई हैं और अब SC/ST एक्ट के कड़े प्रावधानों के तहत भी एक FIR दर्ज की गई है। पुलिस टीम ने 20 तारीख को उनके घर पर छापा मारा था। कल भी पुलिस 5 बजे आई थी। मैंने अपनी रिट याचिका दायर कर दी है। मेरा अनुरोध है कि इसे आज या कल, जब भी संभव हो, लिस्ट किया जाए।"

इसके बाद CJI ने याचिका में मौजूद कमियों को दूर करने की शर्त पर मामले को कल सुनवाई के लिए लिस्ट करने पर सहमति जताई।

राम मंदिर दान में हेराफेरी के अलावा, उपाध्याय ने एक IAS अधिकारी के बारे में भी एक खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बहुत करीबी बताए जाते हैं।

यह रिपोर्ट 2023 में भदोही में लगभग ₹20 करोड़ में खरीदी गई कृषि भूमि से संबंधित थी, जिसमें अधिकारी का पेशा कथित तौर पर "व्यवसाय" दिखाया गया था।

उपाध्याय के खिलाफ FIR 18 अगस्त को एक दोपहिया वाहन चालक की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उपाध्याय ने पीछे से उसकी गाड़ी को टक्कर मारी और फिर उसे धमकाया और गाली-गलौज की।

उन पर भारतीय न्याय संहिता और SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट के तहत अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है।

उपाध्याय के अनुसार, ये आरोप झूठे हैं।

याचिका के अनुसार, वह अपनी नाबालिग बेटी को स्कूल से लेकर लौट रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति उनकी कार के पास आया, उनकी कार रुकवाई और हंगामा किया।

अपनी नाबालिग बेटी के साथ होने के कारण, उन्होंने कोई बहस या झगड़ा नहीं किया और स्थिति को शांत रखने का फैसला किया।

याचिका में कहा गया है, "यह बताया जाता है कि याचिकाकर्ता और उक्त व्यक्ति के बीच कोई टक्कर, शारीरिक टकराव या कोई अन्य घटना नहीं हुई थी।"

उपाध्याय ने FIR में बताए गए घटनाक्रम को पूरी तरह से नकारते हुए आरोप लगाया है कि यह घटना पहले से रची गई थी और शिकायतकर्ता को सरकारी तंत्र ने उनकी रिपोर्टिंग का बदला लेने के लिए खड़ा किया था।

आरोपों के बारे में पता चलने पर, उपाध्याय ने अपने पत्रकार साथियों से कहा कि वे घटना वाली जगह के आस-पास की दुकानों और अन्य जगहों पर जाकर पता करें कि क्या वहां CCTV फुटेज उपलब्ध है।

बाद में उन्हें पता चला कि पुलिसकर्मी पहले ही कुछ जगहों पर जा चुके थे और उन्होंने वहां के लोगों को उस समय का CCTV फुटेज डिलीट करने या न देने के लिए मजबूर किया था।

याचिका में यह भी कहा गया है कि टू-व्हीलर का मालिक शिकायतकर्ता नहीं, बल्कि कोई और व्यक्ति है।

याचिका में आरोप लगाया गया है, "याचिकाकर्ता ने मोटरसाइकिल नंबर DL5SCQ 1222 के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की और पाया कि यह TVS APACHE RTR 160 4V है, न कि FIR में लिखी गई Splendor; मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर DL5SCQ 1222 दिल्ली के शाहदरा निवासी हरिओम सैनी का है, न कि निक्की गौतम का।"

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Supreme Court to hear tomorrow FIR quashing plea by journalist Abhishek Upadhyay who reported on Ram Mandir donation theft

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