सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा कार्यकर्ता की हत्या में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी के खिलाफ आरोप तय करने को बरकरार रखा

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल को कुलकर्णी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
Supreme Court with Congress and BJP symbols
Supreme Court with Congress and BJP symbols

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ता योगेश गौदर की हत्या के मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी के खिलाफ आरोप तय करने के कर्नाटक की एक ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा [विनय राजशेखरप्पा कुलकर्णी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो]।

न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने भी निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था।

शीर्ष अदालत का मानना ​​था कि यह बहुत स्पष्ट और प्रत्यक्ष है कि कुलकर्णी ने मृतक की विधवा को 'खरीद लिया' था।

यह देखते हुए कि न्यायालय याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं था, कुलकर्णी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने याचिका वापस लेने की मांग की।

इस पर नाराज न्यायमूर्ति कुमार ने जवाब देते हुए कहा,

"यह न्यायालय जुआ न्यायालय बन गया है"।

Justice PV Sanjay Kumar and Justice Augustine George Masih
Justice PV Sanjay Kumar and Justice Augustine George Masih

धारवाड़ जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य गौदर की जून 2016 में उनके जिम में हत्या कर दी गई थी।

इस मामले की शुरुआत में कर्नाटक पुलिस ने जांच की थी और छह लोगों को गिरफ्तार किया था। जब मुकदमा चल रहा था, तब भाजपा सरकार ने 2019 में मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया।

कुलकर्णी को 2020 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बाद में उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया और दिसंबर 2023 में ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय किए।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल को कुलकर्णी द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि कुलकर्णी, जो उस समय मंत्री थे, ने अप्रैल 2016 में आयोजित पंचायत बैठक के दौरान हुए विवाद के बाद गौदर की हत्या के लिए अपने करीबी सहयोगियों और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची थी।

उच्च न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए तर्क से सहमत था कि अपराध करने से पहले और बाद में आरोपी की संलिप्तता का पता उसके आचरण से लगाया जा सकता है, साथ ही कुलकर्णी को शस्त्र अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों से जोड़ने के लिए सामग्री भी मौजूद है।

उच्च न्यायालय ने मामले में लंबी सुनवाई पर भी टिप्पणी की और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कुलकर्णी सहित आरोपियों ने 2016 में घटना के बाद से कई बार अदालतों का रुख किया है।

उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद, कुलकर्णी ने वर्तमान याचिका के साथ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे आज खारिज कर दिया गया।

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Supreme Court upholds framing of charge against Congress MLA Vinay Kulkarni in BJP worker's murder

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