सुप्रीम कोर्ट ने CPCB से दिवाली से पहले पटाखों के शोर की सीमा से जुड़े नियमों में ढील देने पर विचार करने को कहा

कोर्ट ने CPCB से यह पता लगाने को कहा कि क्या कुछ खास तरह के पटाखों के मामले में, खासकर शोर की सीमा को लेकर, थोड़ी ढील दी जा सकती है।
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) से कहा कि वह आने वाले दिवाली के मौसम में पटाखों पर लगी पाबंदियों में ढील देने पर विचार करे।

जस्टिस एमएम सुंदेश और पीबी वराले की बेंच ने CPCB से कहा कि वे इस बात पर विचार करें कि क्या कुछ खास तरह के पटाखों के मामले में, खासकर शोर की सीमा को लेकर, थोड़ी ढील दी जा सकती है।

कोर्ट ने कहा, "कृपया कुछ छूट दें; हम नहीं चाहते कि दिवाली से ठीक पहले जल्दबाजी में कोई फैसला लिया जाए।"

Justice M.M. Sundresh and Justice Prasanna B. Varale
Justice M.M. Sundresh and Justice Prasanna B. Varale

कोर्ट 2015 के एक मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें वह दिल्ली और उत्तर भारत के उन राज्यों में पटाखे जलाने पर रोक लगाने के आदेश देता रहा है, जो अक्टूबर से जनवरी के बीच वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं।

दिल्ली में खराब हवा की लगातार समस्या के कारण, कोर्ट ने पहले दिल्ली में पटाखे जलाने पर रोक लगा दी थी।

हालांकि, 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के त्योहार के दौरान दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की इजाज़त दे दी थी।

जब इस साल 22 जुलाई को मामले की सुनवाई हुई, तो कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) से कहा कि वे CPCB से निर्देश लें कि क्या कुछ खास तरह के पटाखों के मामले में, खासकर शोर के लिहाज़ से, थोड़ी छूट दी जा सकती है।

जब बुधवार को मामले की सुनवाई हुई, तो केंद्र सरकार की ओर से पेश हुईं ASG ऐश्वर्या भाटी ने सुनवाई टालने की मांग की।

कोर्ट ने इसे मंज़ूरी दे दी, लेकिन साथ ही आने वाले त्योहारों के मौसम के लिए शोर की सीमा पर लगी पाबंदियों में ढील देने की संभावना तलाशने की अपनी बात दोहराई।

इसके बाद मामले की सुनवाई दो हफ़्ते के लिए टाल दी गई।

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Supreme Court urges CPCB to consider relaxing firecracker noise limit restrictions ahead of Diwali

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