सुप्रीम कोर्ट ने डीएचसीबीए से कोषाध्यक्ष सहित चार कार्यकारी परिषद पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का अनुरोध किया

कोर्ट दो याचिकाओ पर सुनवाई कर रहा था जिनमे एक याचिका मे दिल्ली के जिला बार संघो को महिलाओ के लिए 33% आरक्षण लागू तथा दूसरी याचिका मे दिल्ली HC बार मे महिलाओ के लिए कोटा निर्धारित करने की मांग की गई
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) से आग्रह किया कि वह बार निकाय की कार्यकारी समिति (ईसी) में 10 में से 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित करे। [शोभा गुप्ता एवं अन्य बनाम दिल्ली बार काउंसिल एवं अन्य]

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा कि विचाराधीन चार पदों में कोषाध्यक्ष का पद भी शामिल होना चाहिए।

न्यायालय ने कहा, "आज से 10 दिनों के भीतर डीएचसीबीए की आम सभा की बैठक आयोजित की जाए। आम सभा कोषाध्यक्ष का कम से कम एक पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने की वांछनीयता पर विचार करेगी।"

न्यायालय ने कहा इसके अलावा, बार निकाय को महिलाओं के लिए तीन और पद आरक्षित करने पर विचार करना चाहिए।

डीएचसीबीए के वरिष्ठ वकील मोहित माथुर द्वारा इस पर उठाई गई आपत्तियों को पीठ ने खारिज कर दिया।

माथुर ने कहा, "कृपया मुझे निरस्त्र न करें। (बार चुनाव के लिए) प्रचार शुरू हो गया है।"

न्यायालय ने जवाब दिया, "श्री माथुर, आपके अगले कार्यकाल के लिए हमारी शुभकामनाएं। कोषाध्यक्ष पद को संभालने में महिला सदस्य सबसे अधिक सक्षम होंगी।"

Justices Dipankar Datta, Surya Kant and Ujjal Bhuyan with Supreme Court
Justices Dipankar Datta, Surya Kant and Ujjal Bhuyan with Supreme Court

पीठ दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से एक राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिला बार संघों को सभी बार चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के निर्देश देने की मांग कर रही थी, और दूसरी दिल्ली उच्च न्यायालय बार संघ (डीएचसीबीए) में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रही थी।

दिल्ली बार काउंसिल और राष्ट्रीय राजधानी के सभी बार संघों के चुनाव इस साल 19 अक्टूबर को होने वाले हैं।

दिल्ली बार संघों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएनएस नंदकर्णी ने कहा

"हमारे पास पहले से ही महिलाओं के लिए 1 पद आरक्षित है।"

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा, "एक बार चुनाव हो जाने के बाद, यह (याचिकाएं) निरर्थक हो जाएंगी।"

आज पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने डीएचसीबीए को ईसी में महिलाओं के लिए चार पद आरक्षित करने पर विचार करने का निर्देश दिया।

विभिन्न जिला न्यायालयों के अन्य दिल्ली बार संघों के लिए भी इसी तरह के निर्देश मांगे गए थे, लेकिन न्यायालय ने कहा कि इसकी शुरुआत डीएचसीबीए से होगी।

पीठ ने टिप्पणी की, "हमें रास्ता दिखाने के लिए कुछ ब्रांड एंबेसडर की आवश्यकता है। हो सकता है कि एक बार डीएचसीबीए ऐसा कर ले, तो वे (जिला बार एसोसिएशन) ऐसा करेंगे और उच्च न्यायालय बार द्वारा किए गए कार्यों का उत्सुकता से अनुसरण करेंगे। हमारे पास इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि जिला बार इसका अनुसरण नहीं करेंगे।"

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Supreme Court urges DHCBA to reserve four EC posts including treasurer for women

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