सुप्रीम कोर्ट सोमवार (5 अगस्त) को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा राज्य कैबिनेट की सहायता और सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में दस एल्डरमैन की नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर की गई है। [Government of NCT of Delhi vs Office of Lieutenant Governor of Delhi].
न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला वाली पीठ के लिए फैसला सुनाएँगे।
यह फैसला न्यायालय द्वारा मामले में सुनवाई पूरी करने के लगभग 15 महीने बाद आया है।
यह निर्णय ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो जाता है जब दिल्ली नगर निगम शहर के नालों और वर्षा जल प्रबंधन के अपने कुप्रबंधन के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहा है, जिसके कारण राजिंदर नगर में तीन छात्रों की मौत हो गई।
आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की याचिका में दावा किया गया है कि 1991 में संविधान के अनुच्छेद 239AA के लागू होने के बाद यह पहली बार है कि एलजी द्वारा निर्वाचित सरकार को पूरी तरह से दरकिनार करके ऐसा नामांकन किया गया है।
दिल्ली सरकार की याचिका के अनुसार, एलजी के पास कार्रवाई के केवल दो ही रास्ते हैं, या तो वे निर्वाचित सरकार द्वारा नामांकन के लिए उनके समक्ष सुझाए गए प्रस्तावित नामों को स्वीकार करें या प्रस्ताव से असहमत हों और इसे राष्ट्रपति के पास भेज दें।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मार्च में इस मामले में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से जवाब मांगा था।
सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि एलजी द्वारा एल्डरमैन का नामांकन एमसीडी के लोकतांत्रिक कामकाज को अस्थिर कर सकता है। मई 2023 में, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
उल्लेखनीय है कि फैसले के लंबित रहने के कारण एमसीडी की स्थायी समिति का गठन नहीं किया जा सका क्योंकि दस एल्डरमैन उस निकाय का हिस्सा हैं जो इस समिति का चुनाव करता है।
एमसीडी मेयर शेली ओबेरॉय ने चिंता जताई थी कि इसके परिणामस्वरूप नगर निकाय का कामकाज ठप हो गया है, साथ ही उन्होंने शीर्ष अदालत से एमसीडी निगम को फिलहाल स्थायी समिति के कार्य करने की अनुमति देने का आग्रह किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, अधिवक्ता शादान फरासत और नताशा माहेश्वरी दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन एलजी की ओर से पेश हुए।
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Supreme Court to deliver verdict on validity of Delhi LG's appointment of MCD aldermen tomorrow