स्वाति मालीवाल मामला: अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

उन्होंने उच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि उनकी गिरफ्तारी को इस आधार पर अवैध घोषित किया जाए कि यह अर्नेश कुमार निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।
Delhi High Court
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने स्वाति मालीवाल हमला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

कुमार ने अपनी "अवैध गिरफ्तारी" के लिए मुआवजे की मांग की है।

उन्होंने उच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि उनकी गिरफ्तारी को इस आधार पर अवैध घोषित किया जाए कि यह अर्नेश कुमार के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

कुमार को इससे पहले 27 मई को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।

दिल्ली पुलिस ने कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। 24 मई को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

मालीवाल आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के आवास पर कुमार ने उन पर हमला किया।

एफआईआर के अनुसार, कुमार ने मालीवाल के सीने, पेट और श्रोणि क्षेत्र पर पैरों से वार किया।

आप ने आरोपों का खंडन किया है।

सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें मालीवाल कथित हमले के दिन सुरक्षाकर्मियों से बहस करते हुए और मुख्यमंत्री के आवास से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही हैं।

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Swati Maliwal case: Arvind Kejriwal aide Bibhav Kumar moves Delhi High Court challenging his arrest

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